satna: मप्र का पब्लिक रिकॉर्डस एक्ट बनाने सूचना आयुक्त ने दिए निर्देश | Information Commissioner gave instructions to make Public Record act | Patrika News h3>
सतनाPublished: Dec 26, 2022 12:53:30 pm
सरकारी दफ्तरों में गायब हो रहे कागजों पर सूचना आयोग का बड़ा फैसला
मप्र में अब तक दस्तावेजों की देखरेख के लिए नहीं है कोई एक्ट
कागज गायब करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मप्र में भी हो सकेगी सजा
Information Commissioner instruct GAD to make MP’s Public Record Act
सतना। शासकीय कार्यालयों में लगातार गायब होते कागज और फाइलों से चिंतित मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सामान्य प्रशासन विभाग को मध्य प्रदेश का पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट बनवाने के लिए निर्देशित किया है। साथ में जब तक मध्यप्रदेश का पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट बन कर लागू नहीं होता है तब तक सिंह ने विभाग को केंद्र के पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के अनुरुप गाइडलाइंस तैयार कर फाइलों का प्रबंधन और उसके गायब होने पर दोषी कर्मचारियों या अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही जिसमे 5 साल तक का कारावास और ₹ 10000 तक का जुर्माना शामिल है, सुनिश्चित करने को भी कहा है। सतना जिले के तीन मामलों में दस्तावेजों के गायब होने की जानकारी सामने आने के बाद यह फैसला राज्य सूचना आयुक्त ने सुनाया है।
सतनाPublished: Dec 26, 2022 12:53:30 pm
सरकारी दफ्तरों में गायब हो रहे कागजों पर सूचना आयोग का बड़ा फैसला
मप्र में अब तक दस्तावेजों की देखरेख के लिए नहीं है कोई एक्ट
कागज गायब करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मप्र में भी हो सकेगी सजा
Information Commissioner instruct GAD to make MP’s Public Record Act
सतना। शासकीय कार्यालयों में लगातार गायब होते कागज और फाइलों से चिंतित मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सामान्य प्रशासन विभाग को मध्य प्रदेश का पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट बनवाने के लिए निर्देशित किया है। साथ में जब तक मध्यप्रदेश का पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट बन कर लागू नहीं होता है तब तक सिंह ने विभाग को केंद्र के पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के अनुरुप गाइडलाइंस तैयार कर फाइलों का प्रबंधन और उसके गायब होने पर दोषी कर्मचारियों या अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही जिसमे 5 साल तक का कारावास और ₹ 10000 तक का जुर्माना शामिल है, सुनिश्चित करने को भी कहा है। सतना जिले के तीन मामलों में दस्तावेजों के गायब होने की जानकारी सामने आने के बाद यह फैसला राज्य सूचना आयुक्त ने सुनाया है।