पांच साल की सज़ा मिलने के बाद पहली रात जेल में काटेंगे सलमान, यहाँ पढ़ें केस से जुड़ी हर जानकारी

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काला हिरण शिकार मामले (Blackbuck Poaching Case) में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की अदालत ने दोषी करार दिया है. गुरुवार को जोधपुर की अदालत ने इस मामले पर फैसला सुनाया. सलमान को अदालत ने 5 साल की जेल और 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई. सज़ा सुनाते ही सलमान को हिरासत में ले लिया गया. ये मामला 20 सालों से चल रहा था.

सलमान खान सज़ा के साथ ही यह अटकलें तेज़ हो गई हैं कि उनके प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रुक सकते हैं. साथ ही करोड़ों रुपए की रकम भी फंस सकती है. हालांकि बेल के लिए अभी सलमान के पास ऊपरी अदालतों में जाने का विकल्प है. हालांकि  कि फैसले से फिलहाल सलमान का व्यावसायिक नुकसान नहीं होगा पर उनकी छवि को धक्का पहुंचेगा.  जानिए सलमान की सजा से किस तरह बिजनेस प्रभावित होगा.

यहाँ रात गुजारेंगे सलमान

सज़ा के तहत सलमान को गुरुवार की रात जोधपुर जेल में ही काटनी होगी. शुक्रवार सुबह 10.30 बजे उनकी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी. पुलिस के मुताबिक, मेडिकल चेकअप के बाद सलमान को सीधे जेल ले जाया गया है. सलमान को बैरक नंबर 2 में रखा जाएगा,  जहां आसाराम बापू को रखा गया था. पुलिस के मुताबिक, बैरक नंबर 2 के आस-पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. धार्मिक गुरु आसाराम बापू ने इसी बैरक में 5 साल गुजारे हैं. बता दें कि सलमान खान ने पहले भी 2006 में जोधपुर जेल में ही पांच रातें काटी थीं.

बच गए ये आरोपी

सलमान के साथ मामले में आरोपी रहे अन्य फिल्मी सितारों – सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम – को बरी कर दिया गया है. सैफ, तब्बू, सोनाली और नीलम भी शिकार के दौरान सलमान खान के साथ ही थे. वहीं, एक स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह जो शिकार के समय सलमान खान के साथ ही था, उसे भी अदालत ने बरी कर दिया है. बताया जा रहा है कि सलमान खान को जोधपुर के सेंट्रल जेल में भेजा जाएगा. सरकारी वकील का कहना है कि सलमान खान को एक रात जेल में बितानी होगी. सलमान खान के खिलाफ जजमेंट 196 पेज का है.

जोधपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में सज़ा पर बहस के दौरान जहां सरकारी वकील ने अधिकतम सज़ा की मांग की थी, वहीं सलमान के वकील ने कम से कम सज़ा की मांग की थी. वहीं, विश्नोई समाज अन्य सभी आरोपियों को बरी किये जाने से नाराज़ हैं. उनका कहना है कि सलमान के साथ अन्य सभी को भी सज़ा मिलनी चाहिए थी.

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुये फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की थी. गौरतलब है कि फैसला सुनाये जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद थे.

इसलिए हुई सलमान को सज़ा

सलमान पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के निकट कणकणी गांव के भागोड़ा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था. यह घटना ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान दो अक्टूबर 1998 का है. सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं.

सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे. हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिये थे. सरकारी वकील का कहना है कि जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो ये कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए. उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.

बिश्नोई समाज के लिए पूजनीय है काला हिरन

बता दें कि राजस्थान के बिश्नोई समाज के लिए काले हिरणों की बड़ी मान्यता है. कहा जाता है कि काले हिरणों को बचाने के लिए राजस्थान के बिश्नोई समाज के लोग अपनी जान भी दे सकते हैं. इस बात से बिश्नोई समाज के लिए काले हिरण की महत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है. बिश्नोई समाज का मानना है कि काले हिरण के रूप में ही उनके धार्मिक गुरु भगवान जंभेश्वर का पुनर्जन्म हुआ. गुरु जंभेश्वर को जम्बाजी के नाम से भी जाना जाता है. भारत में काले हिरण आमतौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान में पाए जाते हैं.