Rules Change from 1st October: 5 दिन बाद होने जा रहे 5 बड़े बदलाव, अभी से हो जाएं तैयार, देखें पूरी डिटेल

91
Rules Change from 1st October: 5 दिन बाद होने जा रहे 5 बड़े बदलाव, अभी से हो जाएं तैयार, देखें पूरी डिटेल

Rules Change from 1st October: 5 दिन बाद होने जा रहे 5 बड़े बदलाव, अभी से हो जाएं तैयार, देखें पूरी डिटेल

नई दिल्ली: अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है। 5 दिन बाकी हैं। 1 अक्टूबर से 5 बड़े बदलाव (Rules Change from 1st October) होने जा रहे हैं। ये बदलाव सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। ऐसे में इन बदलावों के बारे में आपको पहले से जानकारी होना बेहद जरूरी है। जिससे आपको किसी तरह की कोई समस्या न हो। एक बार इन होने जा रहे बदलावों (Rules Change from 1st October) पर ध्यान जरूर दें और समय रहते अपने काम फटाफट निपटा लें। इसमें क्रेडिट-डेबिट कार्ड के नियमों से लेकर म्यूचुअल फंड के बदलाव तक शामिल हैं। चलिए आपको बताते हैं अक्टूबर से क्या बदलाव होने जा रहे हैं।

31 सितंबर से बंद हो जाएगी सब्सिडी
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में फ्री बिजली की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अब नियम बदल गया है। बिजली बिल पर दिल्ली सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी को 31 सितंबर के बाद बंद कर दिया जाएगा। अब सब्सिडी के लिए अप्लाई करने वाले उपभोक्ताओं को ही इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में इस नए नियम को लेकर ऐलान किया था।

Credit Card: इस बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ा झटका! अब रेंट पेमेंट करने पर देना होगा 1 फीसदी चार्ज

डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े ये नियम बदल जाएंगे
एक अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम में बदलाव किया जा रहा है। 1 अक्टूबर से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन रूल बदलने जा रहा है। इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव होने के बाद कार्ड होल्डर्स को पेमेंट करने में नया अनुभव मिलेगा। आपको बता दें कि अभी तक जब आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपके कार्ड की जानकारी संबंधित वेबसाइट पर सेव हो जाती है। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सरकार नियमों में बदलाव कर रही है। जिससे फ्रॉड की घटनाओं को रोका जा सके। इसमें ट्रांजेक्शन के दौरान एक टोकन जनरेट होगा और इसी से पेमेंट हो सकेगा। इससे पहले की तुलना में डेबिट व क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करना अधिक सुरक्षित हो जाएगा। कार्ड के बदले टोकन से पेमेंट की व्यवस्था लागू होने के बाद फ्रॉड के मामलों में कमी आएगी।

म्यूचुअल फंड के नियमों में हो रहा बदलाव
एक अक्टूबर या उसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नॉमिनेशन डिटेल देना जरूरी हो जाएगा। वहीं ऐसा नहीं करने वाले निवेशकों को एक डिक्लेरेशन भरना होगा। डिक्लेरेशन में नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी। इससे पहले यह नियम 1 अगस्त 2022 से ही अमल किया जाना था, हालांकि ऐसा नहीं हो सका और इस डेडलाइन को 1 अक्टूबर 2022 तक बढ़ाया गया था। अब इसे अगले महीने से लागू कर दिया जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो इसका ध्यान जरूर रखें।

navbharat times -Atal Pension Yojana: टैक्स देते हैं तो यह खबर आपके लिए है, 1 अक्टूबर से यह पेंशन स्कीम बंद

रसोई गैस की कीमत में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस की कीमत में बदलाव करती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी एक अक्टूबर से रसोई गैस की कीमत में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो भी इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। ऐसे में आप इस बात का ध्यान रखें।

लागू होने जा रहा ये नया प्लान
वायु प्रदूषण से जंग के लिए एक अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्थिति तक पहुंच जाता है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत उन सभी कार्यों पर रोक लगाई जाती है, जो प्रदूषण बढ़ाने में सहायक हैं। ऐसे में धुआं फैलाने वाले जनरेटरों से लेकर वाहन तक आदि सभी पर इसका असर पड़ेगा। सर्दियों की शुरुआत होते ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है।

राजनीति की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – राजनीति
News