गुरूवार, 30 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
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पेपर लीक रोकने वाले संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में होगी चर्चा, नए कड़े दंड का प्रावधान

परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम कसने के उद्देश्य से लाए गए लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। समाचार एजेंसी IANS के…

पेपर लीक रोकने वाले संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में होगी चर्चा, नए कड़े दंड का प्रावधान
(फोटो: IANS)

परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम कसने के उद्देश्य से लाए गए लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, लोकसभा से पारित होने के बाद इस महत्वपूर्ण विधेयक पर उच्च सदन में विचार किया जाएगा, जिसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है।

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राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन को सूचित किया कि इस विधेयक पर विचार और पारित कराने के लिए कार्य संचालन के नियम 123 के तहत छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि सदस्यों को संशोधन प्रस्ताव देने के लिए गुरुवार दोपहर तक का समय दिया गया था। यह विशेष व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि लोकसभा से पारित विधेयक की प्रति सदस्यों को मंगलवार दोपहर लगभग 3:30 बजे ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध हो पाई थी, जिससे उन्हें इसका अध्ययन करने के लिए अपेक्षाकृत कम समय मिला।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

इस संशोधन विधेयक को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह राज्यसभा में प्रस्तुत करेंगे। विधेयक में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तावित दंड:

  • कारावास: न्यूनतम 5 वर्ष, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
  • जुर्माना: अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त, विधेयक में त्वरित जांच, मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना और अपीलों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था है। इन संशोधनों का लक्ष्य सार्वजनिक परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखना, जवाबदेही तय करना और संगठित अपराधों पर सख्ती से रोक लगाना है। सभापति की घोषणा के साथ ही विधेयक पर चर्चा और इसे पारित कराने की संसदीय प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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