Rajasthan : विधायकों की खरीद फरोख्त केस में ACB ने पेश किया चालान, गजेंद्र शेखावत को लेकर बड़ा अपडेट

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Rajasthan : विधायकों की खरीद फरोख्त केस में ACB ने पेश किया चालान, गजेंद्र शेखावत को लेकर बड़ा अपडेट

Rajasthan : विधायकों की खरीद फरोख्त केस में ACB ने पेश किया चालान, गजेंद्र शेखावत को लेकर बड़ा अपडेट


जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने विधायक खरीद फरोख्त से जुड़े ऑडियो टेप मामले में बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी संजय जैन के खिलाफ आरोप पत्र पेश कर दिया गया है। एसीबी ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 12, संगठित धारा 7 के तहत संजय जैन के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। इस मामले में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत भी आरोपी हैं लेकिन एसीबी ने उनके खिलाफ जांच लम्बित रखी है। एसीबी की ओर से कोर्ट में बताया गया कि 13 जुलाई 2020 को संजय जैन के मोबाइल को सर्विलांस पर लिया गया था। इस दौरान 15 जुलाई को दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के बीच बातचीत हुई थी जिसे रिकॉर्ड किया गया।

हैदराबाद के लैब में हुई थी ऑडियो की CFSL जांच

जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर एसीबी ने केस दर्ज किया था, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच हैदराबाद स्थित लैब से सीएफएसएल जांच करवाई गई। जांच में संजय जैन सहित अन्य को आरोपी माना गया। 9 अक्टूबर 2022 को विधायक भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया। इसके चलते उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई को ड्रॉप किया गया। एसीबी कोर्ट संख्या एक के जज उपेन्द्र शर्मा ने चालान को मंजूर करते हुए बहस के लिए 1 मार्च 2023 की तारीख तय की है।

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केंद्रीय मंत्री के वॉयस सैंपल का मामला कोर्ट में विचाराधीन

विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े प्रकरण में केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की आवाज होना बताया गया है। एसीबी ने गजेन्द्र सिंह से वॉयस सैंपल देने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। वॉयस सैंपल लेने के लिए एसीबी ने निचली कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। निचली कोर्ट के इस आदेश को एसीबी ने कोर्ट में चुनौती दे रखी है। विधायक खरीद फरोख्त मामले में कुछ अन्य विधायकों की ऑडियो भी बताई जा रही है लेकिन किसी भी विधायक ने वॉयस सैम्पल नहीं दिए हैं।

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यह है पूरा मामला

राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने 17 जुलाई 2020 को एसओजी में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि 16 जुलाई को सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हुए हैं। जिसमें चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए एमएलए की खरीद फरोख्त की बातें कही जा रही है। एसीबी ने इसे राजद्रोह होना बताया था। एसीबी ने संजय जैन, अशोक सिंह चौहान और भरत कुमार मालानी को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि एसओजी ने 4 अगस्त 2020 को कोर्ट में कहा था कि यह राजद्रोह का अपराध नहीं बनता है और इसे एसीबी में भेजा जाए। इसके बाद एसओजी ने इस मामले में रिपोर्ट पेश कर दी। एसीबी की ओर से इस मामले में अलग से एफआईआर दर्ज की गई। एसीबी कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर 6 अगस्त 2020 को संजय जैन को फिर से गिरफ्तार किया गया था।
रिपोर्ट – रामस्वरूप लामरोड़, जयपुर

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