Punishment of imprisonment and fine in case of rape – दुष्कर्म के मामले में कैद व अर्थदंड की सजा, दरभंगा न्यूज h3>
लहेरियासराय। पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार ने गुरुवार को मानसिक स्थित खराब…
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,दरभंगाFri, 08 Dec 2023 01:00 AM
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लहेरियासराय। पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार ने गुरुवार को मानसिक स्थित खराब रहने वाली पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाने के एक गांव निवासी अभियुक्त को पांच वर्ष कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। मामले में पीड़िता की मानसिक स्थित को देखते हुए चार लाख रुपए मुआवजे का भी आदेश न्यायालय ने दिया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने मामले का संचालन किया। श्री पराजित के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध 13 जून 2017 को पीड़िता के परिजन ने जाले थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियुक्त घटना के दिन से ही लगातार न्यायिक हिरासत में है।
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लहेरियासराय। पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार ने गुरुवार को मानसिक स्थित खराब रहने वाली पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाने के एक गांव निवासी अभियुक्त को पांच वर्ष कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। मामले में पीड़िता की मानसिक स्थित को देखते हुए चार लाख रुपए मुआवजे का भी आदेश न्यायालय ने दिया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने मामले का संचालन किया। श्री पराजित के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध 13 जून 2017 को पीड़िता के परिजन ने जाले थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियुक्त घटना के दिन से ही लगातार न्यायिक हिरासत में है।
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