OPINION: शराब पीकर हंगामा, छेड़खानी या अभद्रता करने वाले पर हो कड़ी कार्रवाई, मिले 5 साल की जेल

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OPINION: शराब पीकर हंगामा, छेड़खानी या अभद्रता करने वाले पर हो कड़ी कार्रवाई, मिले 5 साल की जेल

OPINION: शराब पीकर हंगामा, छेड़खानी या अभद्रता करने वाले पर हो कड़ी कार्रवाई, मिले 5 साल की जेल


नीलकमल, पटना: क्या शराब पीने वालों को हंगामा करने और छेड़खानी करने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या शराब पीने के बाद वास्तव में किसी व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसे किसी बात का होश नहीं रहता ? क्या शराब पीकर हंगामा या छेड़खानी करने वाले व्यक्ति खुद को ताकतवर बताने के लिए ‘शो ऑफ’ करते हैं ? दरअसल यह सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि हाल के दिनों में फ्लाइट के अंदर शराब पीकर अभद्रता हंगामा और छेड़खानी जैसे मामले देखने को मिले हैं। इस संदर्भ में आम लोगों का कहना है कि शराब पीकर हंगामा करने वाले या महिला के साथ छेड़खानी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल हाल ही में एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट में एक व्यक्ति ने एक बुजुर्ग महिला पर शराब के नशे में पेशाब कर दी। यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। इस मामले में आरोपी शंकर मिश्रा ने एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से दिल्ली उड़ान के दौरान एक 70 वर्षीय महिला यात्री पर पेशाब कर दी थी। हालांकि यह घटना नवंबर के महीने में घटी थी लेकिन बुजुर्ग महिला ने जनवरी में इस मामले को लेकर मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस में शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर डीजीसीए ने भी कार्रवाई की और उसके 30 दिनों तक उड़ान भरने पर प्रतिबंधित कर दिया। अभी यह मामला चल ही रहा था कि नई दिल्ली से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट में शराब के नशे में एयरहोस्टेस से छेड़खानी और हंगामा के वाले खबर की चर्चा होने लगी। बताया गया कि वैशाली जिले के रहने वाले रोहित और नीतीश नाम के दो व्यक्ति शराब के नशे में दिल्ली से पटना के लिए फ्लाइट में सवार हुए थे।

5000 रुपए का जुर्माना देकर छूटे दोनों आरोपी

जानकारी के मुताबिक, उड़ान भरने के बाद ही रोहित और नीतीश ने हंगामा शुरू कर दिया था। एयर होस्टेस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों ने उसके साथ बदसलूकी की। फ्लाइट के क्रू मेंबर ने इसकी शिकायत पायलट से की। पायलट ने इसकी जानकारी एटीसी को दी। इसके बाद इंडिगो एयरलाइंस की ओर से पटना के एयरपोर्ट थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज होने पर दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बिहार सरकार के शराबबंदी कानून में संशोधन किए जाने के बाद पहली बार पकड़े जाने पर कोई भी शराबी 5000 का जुर्माना देकर जेल जाने से बच सकता है। गौरतलब है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। इसके अलावा शराबबंदी कानून के तहत शराब पीकर बिहार आना भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

किस धारा के तहत की जाती है कार्रवाई

पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता संजय कुमार सिन्हा ने दिल्ली पटना इंडिगो की फ्लाइट में नशे की हालत में एयर होस्टेस के साथ छेड़खानी करने वाले दोनों व्यक्ति की भर्त्सना की है। उन्होंने कहा कि बिहार एक्साइज एक्ट 37 के तहत पुलिस ने दोनों के ऊपर कारवाई की थी। उन्होंने बताया कि बिहार शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया है। इसके तहत पहली बार शराब पीकर बिहार आने या शराब पीते हुए पकड़े जाने पर आरोपी 5000 रुपये का जुर्माना देखकर जेल जाने से बच सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि शराब पीकर पकड़े गए व्यक्ति का फिंगरप्रिंट उसका आधार कार्ड नंबर के साथ पहचान पत्र का नंबर भी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाता है।

अधिवक्ता संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि डिजिटल तरीके से दर्ज किए गए शराब पीने वाले आरोपी का रिकॉर्ड बिहार के सभी थानों के पास रहता है। उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति शराब के नशे में पकड़ा जाता है, तब उसका फिंगरप्रिंट्स और आधार नंबर लेकर जांच की जाती है। देखा जाता है कि वह व्यक्ति पहले कभी पकड़ा गया है कि नहीं। अधिवक्ता ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। पहले जिस प्रकार के कानून बनाए गए थे, निश्चित तौर पर उससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब सरकार को चाहिए कि शराब पीकर हंगामा करने वाले और लड़कियों के साथ छेड़खानी या अभद्रता करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कानून बनाएं।

कम से कम 5 साल की हो सजा

पटना में व्यवसाय करने वाले निर्मल कुमार सिन्हा का कहना है कि शराब पीकर छेड़खानी दुर्व्यवहार या हंगामा करने वालों को कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और सरकार ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कई कठोर कानून बनाए थे। लेकिन राज्य सरकार ने जो कानून बनाए थे, उसका गलत इस्तेमाल पुलिस प्रशासन की ओर से किया जाने लगा था। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने शराबबंदी कानून में कई संशोधन कर इसे लचीला बना दिया है। निर्मल कुमार सिन्हा का कहना है कि पहली बार शराब पीने वाले पर 5000 का जुर्माना लगाया जाना ठीक है लेकिन, शराब के नशे में किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करना संगीन जुर्म है। इसलिए सरकार को चाहिए कि शराबबंदी कानून में यह भी प्रावधान करें कि जो व्यक्ति शराब के नशे में महिला के साथ छेड़खानी करता पकड़ा जाएगा, उसे कम से कम 5 साल की सजा भुगतनी होगी।

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