हमीरपुर- अब ठेली वालों को भी बनवाना पड़ेगा लाइसेंस वरना होगी सख्त कार्यवाही

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हमीरपुर: जैसे आम नागरिक के लिए गाड़ी चलने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है वैसे ही अब हमीरपुर में खाद्य सामग्री बेचने पर भी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी. जी हां, चाट, फल और अन्य खाद्य सामग्री बेचने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का लाइसेंस होने महत्वपूर्ण है. वहीं अब हमीरपुर में विभाग अभियान चलाकर बिना लाइसेंस के पाए जाने वाले खाद्य सामग्री बेचने वालों पर कड़ी कार्यवाही करेगा.

अभिहित अधिकारी विनोद कुमार का कहना है कि बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने पर छह महीने तक की कैद और पांच लाख रूपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा. एक सप्ताह तक लाइसेंस बनवा लें. बता दें कि लाइसेंस बनवाने संबंधी कोई भी जानकारी कलक्ट्रेट विभाग के दफ्तर से ले सकते है.

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कितने टर्न ओवर पर कितने का लाइसेंस फीस

अधिकारियों के मुताबिक, 12 लाख रूपये तक का सालना टर्न ओवर पर 100 रूपये वार्षिक लाइसेंस फीस लगेगी. वहीं 12 लाख रूपये वार्षिक से अधिक टर्न पर 2000 रूपये और किसी खाद्य सामग्री के प्रतिदिन एक एमटी उत्पादन पर तीन हजार रूपये और हर दिन दो मैट्रिक टर्न उत्पादन पर पांच हजार रूपये वार्षिक फीस होगी.

लाइसेंस बनवाने के लिए किन कागजात की जरूरत

लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करने वालों को अपनी दो फोटो, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी. अगर ठेली लगाने वाला है या फिर सब्जी मंडी में सब्जी जमीन में बेचता हो तो उसे स्थान बताते हुए स्वयं प्रमाणित करते हुए अर्जी देने होगी. वहीं अगर कोई खाद्य सामग्री की फैक्ट्री या फिर अन्य तरीके से उत्पादन कर रहा हो तो उसे उस जमीन का मालिकाना हक देना होगा.

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आपको बता दें कि 12 लाख रूपये तक का सालना टर्न ओवर वाले 1150 खाद्य सामग्री विक्रेताओं के पास पंजीकरण लाइसेंस है. वहीं जिले में अभी तक करीब दो हजार खाद्य और पेय पदार्थ विक्रेताओं है. इस तरह अभी तक 30 फीसदी खाद्य और पेय पदार्थ विक्रेताओं ने लाइसेंस नहीं बनाया है.