नाम परिवर्तन के मसले पर UP सरकार को SC ने भेजा नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। एक जनहित याचिका दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमे यह कहा गया की राज्य सरकार रेलवे स्टेशन, केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम नहीं बदल सकती। केन्डर सर्कार के पास नाम बदलने का अधिकार होता है न की राज्य सरकार के पास।

इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई करने वाली बेंच के सदस्य जस्टिस अशोक भूषण ने खुद को इससे अलग कर लिया था. अदालत की नई पीठ इस पर सुनवाई कर रही है।

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यूपी कैबिनेट ने पिछले साल ही इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संतो द्वारा इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ मेले को देखते इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का ऐलान किया था।

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राज्यपाल राम नाईक की सहमति के बाद इलाहाबाद का नाम परिवर्तन करके प्रयागराज कर दिया गया था। अब फिलाल राज्य सरकार की कोशिश यह चल रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम परिवर्तित कर दिया जाए। इस मसले को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।