Noida Authority: नोएडा के नए व पुराने सेक्टरों में बसने का मौका, सोमवार को अथॉरिटी लाएगी प्लॉटों वाली स्कीम, कैसा होगा रजिस्ट्रेशन देखें

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Noida Authority: नोएडा के नए व पुराने सेक्टरों में बसने का मौका, सोमवार को अथॉरिटी लाएगी प्लॉटों वाली स्कीम, कैसा होगा रजिस्ट्रेशन देखें
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Noida Authority: नोएडा के नए व पुराने सेक्टरों में बसने का मौका, सोमवार को अथॉरिटी लाएगी प्लॉटों वाली स्कीम, कैसा होगा रजिस्ट्रेशन देखें

वरिष्ठ संवाददाता, नोएडाः नोएडा अथॉरिटी 5 सितंबर को आवासीय और इंडस्ट्रियल प्लॉट की स्कीम लॉन्च करने जा रही है। इसकी सूचना अथॉरिटी की तरफ से जारी कर दी गई है। अथॉरिटी अधिकारियों के मुताबिक स्कीम लॉन्च करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आखिर में प्लॉट जो शामिल किए गए हैं उनका सत्यापन करवाया जा रहा है। आवंटन ई-नीलामी के जरिए होगा। 5 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा। दोनों ही स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी अथॉरिटी की साइट पर मौजूद होगी।

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अब तक योजनाओं के बारे में जानकारी यह है कि सेक्टर-151 में पहली बार आवासीय प्लॉट आ रहे हैं। यहां पर 93 प्लॉट होंगे । इसके अलावा सेक्टर-31, 33, 34, 35, 43, 44, 47, 51, 52, 105, 108, 93 बी में पहले से बचे हुए प्लॉट इस योजना में शामिल किए जा रहे हैं। जिस सेक्टर में प्लॉट होगा, उस सेक्टर का रेट रिजर्व प्राइज के रूप में होगा। 10 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन राशि जमा करने के अलावा डॉक्यूमेंट्स फीस के रूप में 2500, प्रोसेसिंग फीस 2300 रुपये के अलावा जीएसटी के रूप में 450 रुपये देने होंगे। आवासीय के अलावा प्राधिकरण औद्योगिक भूखंड योजना ला रहा है। यह प्लॉट सेक्टर-67, 80, 145, 158 और 164 में लाई जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 50 प्लॉट शामिल होंगे। इनमें छोटे, मझोले और बड़े प्लॉट भी हैं। इनका भी सत्यापन करवाया जा रहा है। पहली बार इंडस्ट्रियल प्लॉट का आवंटन भी ई-नीलामी के जरिए होगा।

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5 साल बाद अब ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट
नोएडा अथॉरिटी ने करीब 5 साल के समय के बाद बाद ग्रुप हाउसिंग प्लॉट भी 5 सितंबर को लांच करने जा रही है। ये प्लॉट सेक्टर-146 और सेक्टर-151 में हैं। इनमें आगे फ्लैट बायर्स के साथ बिल्डर की मनमानी रोकने की तैयारी पहले स ही अथॉरिटी ने की है। इसके साथ ही यह भी तैयारी है कि अथॉरिटी का पैसा भी न फंसने पाए। अगस्त में हुई बोर्ड बैठक में मंजूरी ली गई थी। नए नियम यह होंगे कि बिल्डर को आवंटन के 90 दिन में प्लॉट की समस्त धनराशि अथॉरिटी में जमा करनी होगी। आवंटन के बाद प्लॉट का सब-डिवीजन मान्य नहीं होगा। न ही कोई दूसरा प्लॉट या हिस्सा उसमें जोड़ा जाएगा। आगे बिल्डर को प्रॉजेक्ट में बायर्स के नाम, आवंटित फ्लैट संख्या, हर तिमाही में उपलब्ध करवाना होगा। सेक्टर-146 में 3 और सेक्टर-151 में 6 प्लॉट ग्रुप हाउसिंग की इस योजना में शामिल किए गए हैं। 5 सितंबर से इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे और 26 सितंबर इसकी आखरी तारीख होगी। ई ब्राशर खरीदने के लिए 20 हजार रुपए का भुगतान करना होगा जो वापस नहीं होगा।

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