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नाबालिग को जेल भेजने पर झारखंड हाईकोर्ट की कड़ी नाराज़गी, मुख्य सचिव को होना पड़ा पेश

झारखंड में एक 16 वर्षीय लड़के को बाल सुधार गृह की जगह जेल भेज दिए जाने के मामले में उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। रांची में हुई इस घटना पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य…

नाबालिग को जेल भेजने पर झारखंड हाईकोर्ट की कड़ी नाराज़गी, मुख्य सचिव को होना पड़ा पेश
(फोटो: IANS)

झारखंड में एक 16 वर्षीय लड़के को बाल सुधार गृह की जगह जेल भेज दिए जाने के मामले में उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। रांची में हुई इस घटना पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और उसके वकीलों के बीच समन्वय की कमी पर गंभीर चिंता जताई। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, अदालत की नाराज़गी के बाद राज्य के मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होना पड़ा।

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यह मामला न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सुना गया। अदालत ने इस बात पर नाराज़गी व्यक्त की कि इतने संवेदनशील मामले में सरकारी पक्ष अपनी दलीलें प्रभावी ढंग से पेश नहीं कर पा रहा है। अदालत ने इसे सरकार और उसके कानूनी प्रतिनिधियों के बीच तालमेल की कमी का स्पष्ट संकेत माना।

मुख्य सचिव का आश्वासन और अगली सुनवाई

पेशी के दौरान मुख्य सचिव ने अदालत को भरोसा दिलाया कि व्यवस्था में ज़रूरी सुधार किए जाएँगे। उन्होंने कहा कि अदालत की टिप्पणियों को पूरी गंभीरता से लिया जाएगा और समन्वय की कमी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएँगे। इस आश्वासन के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख तय की। साथ ही, मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने से छूट दे दी।

क्या है पूरा मामला?

यह प्रकरण रांची के सदर थाना क्षेत्र में हुई एक छिनतई की घटना से जुड़ा है। एक महिला ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके 16 वर्षीय बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में, जब लड़के का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, तो निचली अदालत के आदेश पर उसे डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में स्थानांतरित किया गया। इस गंभीर चूक के लिए लड़के की माँ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार से 20 लाख रुपये के मुआवज़े की मांग की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वेंकटेश कुमार इस मामले की पैरवी कर रहे हैं।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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