लखनऊ: किशोरी आत्महत्या केस में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, लापरवाही बरतने पर चौकी इंचार्ज सस्पेंड
लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में एक नाबालिग किशोरी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस केस में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच…
लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में एक नाबालिग किशोरी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस केस में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच महीने पुरानी एक शिकायत पर एक्शन न लेने के आरोप में स्थानीय चौकी इंचार्ज को भी निलंबित कर दिया गया है।
यह घटना मलिहाबाद थाना क्षेत्र के रमगढ़ा गांव की है, जहां 2 नवंबर 2026 को एक नाबालिग किशोरी के फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और महिला उपनिरीक्षक आशी गुप्ता ने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की।
परिवार के आरोप और पुलिस की कार्रवाई
मृतक किशोरी के परिजनों ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में हंस कुमार, उसके भाई विनय कुमार, पिता श्याम सुंदर और मां राम लल्ली के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। तहरीर के आधार पर इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। परिजनों का आरोप है कि मुख्य आरोपी हंस कुमार किशोरी को डरा-धमका कर अपने साथ चलने के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हंस कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।
लापरवाही पर चौकी इंचार्ज निलंबित
इस मामले की जांच में एक पुरानी लापरवाही भी सामने आई। परिजनों ने आरोप लगाया कि करीब पांच महीने पहले हंस कुमार और उसके परिवार ने किशोरी के पिता राम लखन के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत कसमंडी कला चौकी पर की गई थी। लेकिन तत्कालीन चौकी इंचार्ज ने इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। उल्लेखनीय है कि दोनों परिवार पड़ोसी होने के साथ-साथ दूर के रिश्तेदार भी हैं।
इस शिकायत की जांच एसीपी मलिहाबाद द्वारा की गई, जिसमें चौकी इंचार्ज उपनिरीक्षक विवेक कुमार को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। जन शिकायत के निस्तारण में लापरवाही के चलते पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। पुलिस मामले में अन्य आरोपों की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
इनपुट: IANS



