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दिल्ली: सर्दियों के प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 1 नवंबर से लागू होंगे कई कड़े प्रतिबंध

दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, राजधानी में 1 नवंबर 2026 से कई विशेष प्रतिबंध…

दिल्ली: सर्दियों के प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 1 नवंबर से लागू होंगे कई कड़े प्रतिबंध
(फोटो: IANS)

दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, राजधानी में 1 नवंबर 2026 से कई विशेष प्रतिबंध लागू होने जा रहे हैं, जिन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्यावरण विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सभी नागरिकों, वाहन मालिकों और संस्थानों से इन नियमों का जिम्मेदारी से पालन करने की अपील की है ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।

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इन प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और नगर निगम समेत कई अन्य एजेंसियों को सौंपी गई है। प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही रोकने के लक्ष्य के साथ विशेष प्रवर्तन टीमें तैनात की जाएंगी और आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा।

वाहनों पर क्या होंगे नियम?

1 नवंबर से 31 जनवरी तक, दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV और उससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर रोक रहेगी। हालांकि, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसे आपातकालीन वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान के लिए ANPR कैमरों का इस्तेमाल होगा और स्वचालित रूप से चालान जारी किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहनों को जब्त भी कर सकती है।

निर्माण कार्यों और पार्किंग पर प्रतिबंध

प्रदूषण के एक और बड़े स्रोत, निर्माण गतिविधियों पर भी सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल उड़ाने वाली सभी बाहरी निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, कुछ जरूरी सार्वजनिक परियोजनाओं को शर्तों के साथ छूट मिल सकती है। इसके अलावा, 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक लगभग सभी तरह के निर्माण और विध्वंस कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। वहीं, निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली मेट्रो की पार्किंग पर यह नियम लागू नहीं होगा।

कार्यालयों के लिए नए दिशानिर्देश

सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों को भी नए नियमों का पालन करना होगा। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सभी कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए कहा गया है, जबकि बाकी कर्मचारी घर से काम (Work from Home) करेंगे। इसके अतिरिक्त, कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है। दिल्ली नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे।

कैसे होगी निगरानी?

इन सभी प्रतिबंधों के क्रियान्वयन पर एआई-सक्षम इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) के माध्यम से नजर रखी जाएगी। विशेष टीमें निर्माण स्थलों का निरीक्षण करेंगी और उल्लंघन पाए जाने पर काम रोकने का नोटिस देने के साथ-साथ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी लगाएंगी। जरूरत पड़ने पर साइट को सील करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।

इनपुट: IANS

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News4Social दिल्ली डेस्क

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