गोरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनाएगी मध्यप्रदेश सरकार

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गाय के नाम पर बढ़ती हिंसा को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने एक कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है. मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में संसोधन करने का प्रस्ताव विधानसभा में दिया है. 

इस गोहत्या विरोधी अधिनियम के तहत अगर किसी भी शख्स को हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा होगी और तकरीबन 25000 से लेकर 50000 रूपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा. 

Stop crime -

मालूम हो कि ऐसा निर्णय मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में गाय के नाम पर बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए किया है. इस विधेयक को मध्यप्रदेश सरकार मानसून सत्र में पास कराना चाहती है. वैसे आपको बता दें कि गोहत्या विरोधी अधिनियम को पूर्व की भाजपा सरकार ने पारित किया था. 

इस मसले पर अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि गाय के नाम पर हिंसा करने वालो की सजा को बढाकर न्यूनतम एक साल और अधिकतम पांच साल तक किया जाय. और किसी व्यक्ति द्वारा यही अपराध दुहराने पर उसकी सजा दोगुनी कर दी जाय. 

आपको बता दे कि पिछले दिनों मध्यप्रदेश में गाय के नाम पर बढती हत्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने गाय को कही ले जाने को लेकर नियमों को आसान बनाया है जिसके कारण किसान और व्यापारियों को किसान और गोरक्षक रोक न सकें.