मेरठ: पति की हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी को फांसी की सज़ा, कोर्ट ने सुनाया फैसला
उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपने पति अमित कश्यप की हत्या के मामले में एक महिला और उसके प्रेमी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने वीडियो…
उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपने पति अमित कश्यप की हत्या के मामले में एक महिला और उसके प्रेमी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में बंद रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को यह सजा सुनाई। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, फैसला सुनाने के बाद जज ने अपनी कलम फेंक दी।
सजा सुनाए जाने से पहले दोनों दोषियों ने जज से रहम की गुहार लगाई। रविता ने अपने तीन छोटे बच्चों का हवाला देते हुए उनकी देखभाल की बात कही, जबकि अमरदीप ने अपने बूढ़े माता-पिता की सेवा करने वाला कोई न होने का जिक्र किया। इसके बाद दोनों फूट-फूटकर रोने लगे।
सांप काटने का नाटक, गला घोंटकर की थी हत्या
यह मामला करीब डेढ़ साल पुराना है। 17 अप्रैल 2025 की रात को रविता ने अमरदीप के साथ मिलकर अपने पति अमित कश्यप की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने के लिए उन्होंने शव के पास बिस्तर पर एक सांप भी रख दिया था। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की असली वजह गला घोंटना सामने आई, जिससे साजिश का पर्दाफाश हो गया।
पुलिस ने इस मामले में हत्या के 60 दिन बाद चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने 7 अक्टूबर को रविता और अमरदीप को दोषी करार दिया था, जिसके बाद शुक्रवार को सजा का ऐलान किया गया।
मेरठ में ही एक और मामले में फांसी
यह ध्यान देने योग्य है कि इसी हफ्ते मेरठ की एक अदालत ने एक अन्य चर्चित हत्याकांड में भी फांसी की सजा सुनाई है। बुधवार को, 'नीले ड्रम हत्याकांड' के नाम से जाने गए मामले में जिला जज अरविंद कुमार ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को मृत्युदंड दिया था। उन दोनों पर मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की हत्या कर शव के टुकड़े नीले ड्रम में छिपाने का आरोप था।
इनपुट: IANS



