Lok Sabha Elections 2024 : मतदान दिवस पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश, मिलेगा सवैतनिक अवकाश | Lok Sabha Elections 2024 Voting Day will be Public Holiday Paid Leave will be Available | News 4 Social h3>
Lok Sabha Elections 2024 : लोकसभा चुनाव-2024 के तहत मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को भी सवैतनिक अवकाश मिलेगा।
अवकाश स्वीकृत करने के लिए विभागाध्यक्ष भी होंगे प्राधिकृत
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसे कार्मिक जो राजस्थान राज्य के किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है, राजस्थान राज्य के ही अन्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत है तथा ऐसे कार्मिक जो अन्य राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है। ऐसे कार्मिक को मतदान के लिए आवेदन करने पर मतदान तिथि को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए विभिन्न विभागों, उपक्रमों, बोर्ड एवं निगमों आदि के विभागाध्यक्ष भी प्राधिकृत होंगे।
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पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत रहेगा अवकाश
उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक ने कहा कि वित्त (मार्गोपाय) विभाग की 19 मार्च 2024 को जारी अधिसूचना की अनुपालना में मतदान दिवस पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र स्थित कार्यालयों में पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत अवकाश रहेगा। वहीं, श्रम विभाग द्वारा 19 मार्च 2024 को जारी आदेश के तहत जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा।
कामगार को देय होगा सवैतनिक अवकाश
साथ ही ऐसे कामगार जो जिले की लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत है, परन्तु निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत है उन्हें अपने मतदान क्षेत्र में मतदान के लिए मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा।
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