Lok Sabha Election: 4 जून को काउंटिंग से पहले रिहर्सल, बिहार में 40 केंद्रों पर मतगणना, थ्री लेयर सिक्योरिटी h3>
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राज्य की सभी 40 लोकसभा सीटों की मतगणना मंगलवार को होगी। मतों की गिनती के लिए 40 केन्द्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर तीन परत में सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। तीनों परत में अलग-अलग स्तर के सुरक्षा बल तैनात हैं। पहली पंक्ति में ज्यादातर केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान रहेंगे। दूसरी परत में बीसैप या जिला बल के जवान और तीसरी परत में स्थानीय और जिला बल के जवान की मिली-जुली तैनाती सोमवार तक पूरी तरह से दिखेगी। जिला बल के जवान बाहरी परिसर में, बीसैप के जवान मतगणना केन्द्रों के प्रवेश द्वार पर जबकि केन्द्रीय सुरक्षा बलों के जवान मतगणना स्थल पर सुरक्षा की कमान संभालेंगे। इन्हीं के जिम्मे ईवीएम की सुरक्षा भी है।
संवेदनशील और अधिक महत्व वाले केंद्रों पर शुरू की दो परतों में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों को पर्याप्त संख्या में बल तैनात कर दिए गए हैं। चुनाव कराने के लिए बाहर से बुलाई गई केंद्रीय सुरक्षा बलों की 153 कंपनियों को भी संबंधित जिलों में ही रोक दिया गया है। जहां केंद्रीय बलों की कमी है, वहां दूसरे स्थान या जहां संख्या अधिक है, वहां से इन्हें भेज दिया गया है। ताकि मतगणना केंद्रों पर तैनाती में इनकी कोई कमी महसूस नहीं हो। इसके अतिरिक्त बीसैप के भी सभी जवानों की तैनाती आवश्यकता के अनुरूप कर दी गई है।
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मतगणना कार्य को सुचारू तरीके से संचालित करने के लिए सभी जिलों को सोमवार को पूर्वाभ्यास करने का निर्देश दिया गया है। चुनाव को लेकर पुलिस की तरफ से नियुक्त नोडल पदाधिकारी एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के स्तर से जारी इस निर्देश में कई बातों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है।
सभी जिला प्रशासन को कहा गया है कि मतगणना केंद्र और इसके आसपास के इलाके में सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, किसी आपात स्थिति से निपटने की पूर्व से तैयारी से लेकर अन्य सभी छोटी-बड़ी बातों का रिहर्सल 3 जून को कर लें। इससे पता चल जाए कि तैयारी मुकम्मल है या नहीं। चूक की कहीं कोई गुंजाइश बनती है, तो उसे तुरंत दूर ली जाए। मतगणना के दिन किसी तरह की चूक नहीं हो, इसका ध्यान सभी जिला को खासतौर से रखने के लिए कहा गया है। निर्वाचन आयोग के स्तर से जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।
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सभी मतगणना केंद्रों पर धारा-144 लागू रहेगी। इस वजह से इसके बाहर और करीब 200 मीटर के दायरे में किसी तरह का हुजूम या लोगों का जमघट नहीं लगने दिया जाएगा। साथ ही किसी उम्मीदवार के जीतने के बाद कोई विजय जुलूस या मार्च नहीं निकाला जाएगा। विजय जुलूस के लिए निर्वाचन आयोग के तय मानदंडों के आधार पर अनुमति लेनी होगी।
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राज्य की सभी 40 लोकसभा सीटों की मतगणना मंगलवार को होगी। मतों की गिनती के लिए 40 केन्द्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर तीन परत में सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। तीनों परत में अलग-अलग स्तर के सुरक्षा बल तैनात हैं। पहली पंक्ति में ज्यादातर केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान रहेंगे। दूसरी परत में बीसैप या जिला बल के जवान और तीसरी परत में स्थानीय और जिला बल के जवान की मिली-जुली तैनाती सोमवार तक पूरी तरह से दिखेगी। जिला बल के जवान बाहरी परिसर में, बीसैप के जवान मतगणना केन्द्रों के प्रवेश द्वार पर जबकि केन्द्रीय सुरक्षा बलों के जवान मतगणना स्थल पर सुरक्षा की कमान संभालेंगे। इन्हीं के जिम्मे ईवीएम की सुरक्षा भी है।
संवेदनशील और अधिक महत्व वाले केंद्रों पर शुरू की दो परतों में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों को पर्याप्त संख्या में बल तैनात कर दिए गए हैं। चुनाव कराने के लिए बाहर से बुलाई गई केंद्रीय सुरक्षा बलों की 153 कंपनियों को भी संबंधित जिलों में ही रोक दिया गया है। जहां केंद्रीय बलों की कमी है, वहां दूसरे स्थान या जहां संख्या अधिक है, वहां से इन्हें भेज दिया गया है। ताकि मतगणना केंद्रों पर तैनाती में इनकी कोई कमी महसूस नहीं हो। इसके अतिरिक्त बीसैप के भी सभी जवानों की तैनाती आवश्यकता के अनुरूप कर दी गई है।
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मतगणना कार्य को सुचारू तरीके से संचालित करने के लिए सभी जिलों को सोमवार को पूर्वाभ्यास करने का निर्देश दिया गया है। चुनाव को लेकर पुलिस की तरफ से नियुक्त नोडल पदाधिकारी एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के स्तर से जारी इस निर्देश में कई बातों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है।
सभी जिला प्रशासन को कहा गया है कि मतगणना केंद्र और इसके आसपास के इलाके में सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, किसी आपात स्थिति से निपटने की पूर्व से तैयारी से लेकर अन्य सभी छोटी-बड़ी बातों का रिहर्सल 3 जून को कर लें। इससे पता चल जाए कि तैयारी मुकम्मल है या नहीं। चूक की कहीं कोई गुंजाइश बनती है, तो उसे तुरंत दूर ली जाए। मतगणना के दिन किसी तरह की चूक नहीं हो, इसका ध्यान सभी जिला को खासतौर से रखने के लिए कहा गया है। निर्वाचन आयोग के स्तर से जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।
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सभी मतगणना केंद्रों पर धारा-144 लागू रहेगी। इस वजह से इसके बाहर और करीब 200 मीटर के दायरे में किसी तरह का हुजूम या लोगों का जमघट नहीं लगने दिया जाएगा। साथ ही किसी उम्मीदवार के जीतने के बाद कोई विजय जुलूस या मार्च नहीं निकाला जाएगा। विजय जुलूस के लिए निर्वाचन आयोग के तय मानदंडों के आधार पर अनुमति लेनी होगी।