दिल्ली पुलिस किस के अधिकार क्षेत्र में आती हैं. इसका सीधा सा जवाब हैं कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है. हमेशा ये सवाल रहता है कि दिल्ली सरकार के दिल्ली पुलिस पर क्या अधिकार हैं ? आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली पुलिस MHA के अंतर्गत काम करती है और दिल्ली सरकार का इस पर अधिकार नहीं है. इसी कारण केजरीवाल को दिल्ली पुलिस के कर्मचारी पर कारवाई के लिए जनवरी , 2014 में धरने पर बैठना पड़ा था.
आपको बता दें कि संविधान के 69वें संशोधन विधेयक के जरिए दिसंबर, 1991 में दिल्ली को आंशिक राज्य का दर्जा तो दिया गया था, लेकिन इसके साथ ही संविधान के सातवें अनुच्छेद की धारा 1, 2 और 18 के तहत राज्य सरकार को मिलने वाले प्रशासन, पुलिस और जमीन के अधिकार को केंद्र सरकार ने अपने पास ही रखा लिया था.
अभी मौजूदा स्थिति ये है कि अगर दिल्ली सरकार और पुलिस का किसी विषय पर विवाद होता है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ कारवाई की मांग कर सकते हैं. मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक दिल्ली पुलिस स्थानीय विधायकों और दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है.
अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रस्ताव में पुलिस , नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और दिल्ली कैंट के इलाके को केंद्र में रखने का प्रस्ताव दिया है और बाकी के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को दिल्ली सरकार के अधीन.
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आपको ये भी बताना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस को पहले अपनी तमाम जरूरतों के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल के पास जाना पड़ता था, पर उसके बाद उन तमाम वित्तीय अधिकारों को भी गृह मंत्रालय ने या तो सीधे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को दे दिया है या फिर खुद अपने पास रखे हैं.
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