बेलगावी वोटर लिस्ट विवाद: 198 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के आरोपी भाजपा नेता को मिली सशर्त जमानत
कर्नाटक के बेलगावी में मतदाता सूची से 198 मुस्लिम मतदाताओं के नाम कथित तौर पर हटवाने के प्रयास के मामले में आरोपी भाजपा नेता डॉ. रवि पाटिल को अदालत से राहत मिल गई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के…
कर्नाटक के बेलगावी में मतदाता सूची से 198 मुस्लिम मतदाताओं के नाम कथित तौर पर हटवाने के प्रयास के मामले में आरोपी भाजपा नेता डॉ. रवि पाटिल को अदालत से राहत मिल गई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, बेलगावी की दूसरी अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। इस मामले में FIR दर्ज होने के बाद से डॉ. पाटिल गिरफ्तारी से बच रहे थे।
डॉ. रवि पाटिल ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बेलगावी उत्तर सीट से भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जीवित और कानूनी रूप से वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की थी।
क्या हैं आरोप और कानूनी कार्रवाई?
यह पूरा मामला 22 सितंबर को बेलगावी के वीरभद्रनगर स्थित पोलिंग बूथ 195 और 196 का बताया जा रहा है। वार्ड 12 के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की शिकायत पर मार्केट पुलिस स्टेशन में डॉ. पाटिल समेत 20 से 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
पुलिस ने अपनी FIR (अपराध संख्या 218/2026) में डॉ. रवि पाटिल, विजय हॉस्पिटल के कर्मचारी प्रशांत मुंदिनमनी और शंकर नायक समेत 25 लोगों को आरोपी बनाया है। इन पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने, गलत जानकारी देने और शहर की कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप हैं। FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत दर्ज की गई है, जिनमें 318(4), 336(3), 336(4), 353, 61(2), 3(5), 3(7), 192 और 190 शामिल हैं।
इनपुट: IANS



