Kanpur News Live Today: सपा विधायक इरफान सोलंकी की और बढ़ेंगी मुसीबतें, आगजनी मामले में विवेचक की गवाही पूरी
सपा विधायक इरफान सोलंकी इस समय आगजनी मामले में जेल में बंद हैं। वहीं, इस मामले में अब विवेचक की गवाही पूरी हो गई है।
सुमित शर्मा, कानपुरः यूपी के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बीते शनिवार को जाजमऊ आगजनी मामले में पुलिस ने 17वें गवाह के रूप में विवेचक को पेश किया है। विवेचक अशोक कुमार दुबे के कोर्ट के सामने बयान दर्ज हुए। आगजनी मामले में गवाही पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही पुलिस ने न्यायालय के सामने झोपड़ी से बरामद ज्वलनशील पदार्थ से भरी अधजली बोलत, अधजले बांस के टुकड़े, जले हुए सामान के अवशेष पेश किए हैं, जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट में पहले ही स्पष्ट हो चुका था कि झोपड़ी में आग ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई गई थी।जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा का प्लाट है। नजीर फातिमा का परिवार प्लाट में ट्टर और छप्पर डालकर रहता है। नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे। बीते 7 नवंबर 2022 (सोमवार) को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच विधायक और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा किया था। इस मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत आठ लोग जेल में हैं।
नामजद सभी आरोपी जेल में बंद
पुलिस ने इसी आगजनी मामले में दो आरोपियों मोहम्मद एजाज और मुरसलीन उर्फ भोलू को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपियों की चार्जशीट में दो गवाहों बयान अभियोजन पक्ष कराना चाहता था। जिसका बचाव पक्ष के वकीलों ने विरोध करते हुए कोर्ट को प्रार्थना पत्र दिया है। आगजनी मामले में विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, शौकत, मोहम्मद शरीफ और हिस्ट्रीशीटर इजराइल आटा वाला को नामजद किया गया था। फिलहाल यह सभी आरोपी जेल बंद हैं। जिसका मुकदमा एमपीएमएलए कोर्ट में चल रहा है।
कोर्ट के समक्ष पेश किए साक्ष्या
एजीडीसी भाष्कर मिश्रा के मुताबिक, विवेचक की गवाही पूरी हो चुकी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सोमवार को विवेचक से जिरह करेंगे। उन्होंने बताया कि गवाही पूरी होने के बाद आगजनी में इस्तेमाल की गई ज्वलनशील पदार्थ से भरी अधजली बोतल, उसके अंदर जो पदार्थ था उसकी सैंपल रिपोर्ट, अधजले बांस के टुकड़े, राख के ढेर के नमूने, अधजले सामान के अवशेष समेत अन्य साक्ष्य संकलन कोर्ट के समक्ष पेश की गई है।
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नामजद सभी आरोपी जेल में बंद
पुलिस ने इसी आगजनी मामले में दो आरोपियों मोहम्मद एजाज और मुरसलीन उर्फ भोलू को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपियों की चार्जशीट में दो गवाहों बयान अभियोजन पक्ष कराना चाहता था। जिसका बचाव पक्ष के वकीलों ने विरोध करते हुए कोर्ट को प्रार्थना पत्र दिया है। आगजनी मामले में विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, शौकत, मोहम्मद शरीफ और हिस्ट्रीशीटर इजराइल आटा वाला को नामजद किया गया था। फिलहाल यह सभी आरोपी जेल बंद हैं। जिसका मुकदमा एमपीएमएलए कोर्ट में चल रहा है।
कोर्ट के समक्ष पेश किए साक्ष्या
एजीडीसी भाष्कर मिश्रा के मुताबिक, विवेचक की गवाही पूरी हो चुकी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सोमवार को विवेचक से जिरह करेंगे। उन्होंने बताया कि गवाही पूरी होने के बाद आगजनी में इस्तेमाल की गई ज्वलनशील पदार्थ से भरी अधजली बोतल, उसके अंदर जो पदार्थ था उसकी सैंपल रिपोर्ट, अधजले बांस के टुकड़े, राख के ढेर के नमूने, अधजले सामान के अवशेष समेत अन्य साक्ष्य संकलन कोर्ट के समक्ष पेश की गई है।
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