Jyoti Murder Case : पति पीयूष व प्रेमिका समेत 6 को उम्रकैद की सजा, पिता बोले- 8 साल बाद बेटी को मिला इंसाफ

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Jyoti Murder Case : पति पीयूष व प्रेमिका समेत 6 को उम्रकैद की सजा, पिता बोले- 8 साल बाद बेटी को मिला इंसाफ

Jyoti Murder Case : पति पीयूष व प्रेमिका समेत 6 को उम्रकैद की सजा, पिता बोले- 8 साल बाद बेटी को मिला इंसाफ

कानपुर: यूपी के कानपुर का चर्चित ज्योति हत्याकांड (Kanpur Jyoti Murder Case) में शुक्रवार को कोर्ट का फैसला आ गया। अपर जिला जज प्रथम अजय कुमार त्रिपाठी ने ज्योति के पति पीयूष, प्रेमिका मनीषा खमीजा, अवधेश, सोनू, रेनू और आशीष को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट का फैसला सुनते ही पीयूष और मनीषा खमीजा की आंखो से आंसू छलक पड़े। पीयूष चेहरे पर दोनों हाथ लगाकर फूट-फूट कर रोते हुए, वहीं बैठ गया। वहीं पुलिस ने सभी कस्टडी में ले लिया, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल भेज दिया गया।

पांडुनगर निवासी बिस्कुट कारोबारी ओमप्रकाश श्यामदासानी के बेटे पीयूष श्यामदासानी की शादी ज्योति से हुई थी। 27 जुलाई 2014 को चाकू से गोदकर ज्योति की हत्या कर दी गई थी। पीयूष ने पुलिस को गुमराह करते हुए अपहरण और हत्या की कहानी बताई थी। पनकी में आधी को ज्योति का शव कार में लहुलुहान हालत में मिला था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि पीयूष ने प्रेमिका मनीषा खमीजा के लिए पत्नी की हत्या कराई थी। इस मामले में पुलिस ने पीयूष, मनीषा खमीजा, मनीषा के ड्राइवर अवधेश, अवधेश की साथी रेनू, सोनू और आशीष कश्यप को आरोपी बनाया था।

बेटी को मिला न्याय
शुक्रवार को ज्योति हत्याकांड का फैसला आना था। ज्योति के पिता शकंर नागदेव जबलपुर से कानपुर पहले ही आ चुके थे। अदालत ने जब फैसला सुनाया, उनकी आंखे नम हो गईं। रूमाल से अपने आंसू पोछते हुए नजर आए। उनका दर्द भी फूटा, उन्होने कहा कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बिटिया को न्याय मिला है। मैं न्याय को नतमस्मक करता हूं। मेरे दिल में न्याय के प्रति और भी आदर बढ़ गया है।

अभियोजन पक्ष ने की थी फांसी सजा
बीते गुरूवार को कोर्ट ने ज्योति हत्याकांड के आरोपियों को दोषी करार दिया था। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। शुक्रवार को सभी आरोपियो को कोर्ट में पेश किया गया। बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट से कम से कम सजा देने की अपील की थी। वहीं अभियोजन पक्ष ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए फांसी की सजा की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार
पुलिस ने विवेचना के दौरान पीयूष के माता-पिता और दोनों भाईयों समय पर सूचना नहीं देने के लिए आरोपी बनाया था। पीयूष के पिता ओमप्रकाश श्यामदासानी का निधन हो चुका है। ज्योति हत्याकांड के आठ साल बीत चुके थे, लेकिन इस पर किसी तरह का निर्णय नहीं आया था। बीते 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने हर हाल में तीन महीने में निस्तारण के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश से मामले का निस्तारण नहीं होने के कारणों का पता लागने के लिए कहा था। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई में तेजी आई थी।
इनपुट-सुमित शर्मा

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