Jodhpur में अब धूमधाम से निकलेगी भगवान शिव की बारात, प्रशासन ने नहीं दी इजाजत तो High Court से मिली हरी झंडी

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Jodhpur में अब धूमधाम से निकलेगी भगवान शिव की बारात, प्रशासन ने नहीं दी इजाजत तो High Court से मिली हरी झंडी

Jodhpur में अब धूमधाम से निकलेगी भगवान शिव की बारात, प्रशासन ने नहीं दी इजाजत तो High Court से मिली हरी झंडी


जोधपुर: विश्व हिंदू परिषद की ओर से शिव बारात के आयोजन को लेकर पिछले करीब डेढ़ महीने से तैयारियां की जा रही हैं। विश्व हिन्दू परिषद की तैयारियों को उस समय झटका लगा जब प्रशासन ने गत 15 फरवरी को शिव बारात निकालने की इजाजत नहीं देने का मौखिक आदेश सुना दिया। जब संगठन के पदाधिकारियों ने इजाजत नहीं देने की बात लिखित में मांगी तो प्रशासन की तरफ उन्हें लिखित आदेश नहीं दिया गया। इसके बाद विश्व हिन्दू परिषद ने हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट से वीएचपी को राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश ने शिव बारात निकालने की इजाजत कुछ शर्तों के साथ दे दी है।

हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका

16 फरवरी को विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश कर शिव बारात निकालने की परमिशन मांगी गई। मामले की गंभीरता को समझते हुए हाई कोर्ट जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट ने 16 तारीख को जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने 17 फरवरी यानी आज इस मामले में जवाब मांगा था।

जिला प्रशासन की ओर से दिया गया ये जवाब

कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि ऐसे कई नोटिफिकेशन हैं, जिनके तहत नए रूट पर कोई भी धार्मिक यात्रा या जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ता अधिवक्ता विपुल सिंघवी ने बताया कि 16 तारीख की रात को अनुमति नहीं देने का आदेश उन्हें उपलब्ध करवाया गया, जिसे कोर्ट में एफिडेविट के साथ पेश किया गया है। इस आदेश में यह लिखा हुआ था कि शाम के समय जो शिव बारात निकलेगी, इससे शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित होगी। इस पर तर्क देते हुए सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि अगर यातायात व्यवस्था गड़बड़ाती है तो यह प्रशासन का दायित्व है कि वह पर्याप्त पुलिस बल मुहैया करवाए।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट ने शिव यात्रा निकालने की सशर्त अनुमति का आदेश पारित कर दिया।
इन शर्तों का करना होगा पालन
1. शोभायात्रा के दौरान अड़ौस-पड़ोस के निवासियों की सामान्य दिनचर्या बाधित नहीं होनी चाहिए।
2. शोभायात्रा के दौरान किसी भी मुख्य मार्ग को अवरूद्ध नहीं करने के लिए आयोजनकर्ता पाबंद होंगे।
3. शोभायात्रा के दोरान कोई भी व्यक्ति हथियार जैसे लाठी, हॉकी, सरिया, तलवार अथवा अन्य कोई धारदार हथियार साथ लेकर नहीं चलेगा, ना ही इनका प्रदर्शन करेंगा।
4. शोभायात्रा दिनांक 18.02.2023 को अपने निर्धारित समय वक्त 07.00 पी. एम. से 10. 00 पी. एम. तक सड़क के एक किनारे यातायात नियमानुसार यातायात को बाधित नहीं करते हुए सम्पन्न हरेंगे।
5. ध्वनि प्रसारण यंत्र का उपयोग शोभायात्रा के दौरान दिनांक 18.02.2023 को वक्त 07.00 पी एम से 10.00 पी एम तक धीमी गति से करने एवं राज. ध्वनि प्रदूषण ( नियमन एवं नियंत्रण) नियम 1964@2000 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करने के लिए आयोजनकर्ता पाबन्द होंगे।
6. शोभायात्रा के दौरान किसी तरह के आपत्तिजनक, भद्धे, अश्लील भाषण / नारे / गीत इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जावे जिससे सदभावना, सामाजिक समरसता की भावना को ठेस पहुंचे।
7. शोभायात्रा के दौरान किसी जाति, धर्म, समुदाय या व्यक्ति विशेष को कोई ठेस पहुंचाने वाले प्रदर्शन या नारेबाजी नहीं करेंगे।
8. शोभायात्रा निर्धारित मार्ग से ही निकालने तथा सम्बंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा रूट में किसी कारणवश परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
9. शोभायात्रा के दौरान पूर्ण शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता स्वयं की होगी।
10. शोभायात्रा के दौरान किसी भी सूरत में डीजे का उपयोग नहीं करने के लिए आयोजनकर्ता पाबंद होंगे।
11. शोभायात्रा के दौरान वाहनों का उपयोग करने पर प्रेशर होर्न का प्रयोग नहीं करने के लिए आयोजनकर्ता पाबंद होंगे।
12. शोभायात्रा के दौरान लम्बे पर /पोस्टर नहीं होगें एवं / बेनर 3 फीट के लम्बे पर ही रखेगे।
13. यह स्वीकृति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य शासकीय नियम व नियमों के अध्याधीन होगी।
14. कोविड-19 संक्रमण को मध्यनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार के शिकायत की स्थिति में अथवा अन्य प्रशासनिक कारणों से सक्षम अधिकारी / संबधित थानाधिकारी की ओर से उक्त अनुमति किसी भी समय रद्द की जा सकेगी। इसके लिए आयोजक को पूर्व सूचना अथवा कारण से अवगत कराने की आवश्यकता नहीं होगी। (रिपोर्ट- ललिता व्यास)

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