Jaisalmer News: नाबालिग बालक से कुकर्म के दोषी को 6 महीने बाद सजा, 20 साल कठोर कारावास और ₹25000 का जुर्माना

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Jaisalmer News: नाबालिग बालक से कुकर्म के दोषी को 6 महीने बाद सजा, 20 साल कठोर कारावास और ₹25000 का जुर्माना

Jaisalmer News: नाबालिग बालक से कुकर्म के दोषी को 6 महीने बाद सजा, 20 साल कठोर कारावास और ₹25000 का जुर्माना

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले की एक स्थानीय अदालत ने मंदबुद्धि बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुये 20 साल के कठोर कारावास एवं 25000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में रामदेवरा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होते ही आरोपी को गिरफ्तार कर मात्र चार दिन में अदालत में चालान पेश कर दिया था।

 

जैसलमेर: राजस्थान के जैसलमेर जिले की एक स्थानीय अदालत ने मंदबुद्धि बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुये 20 साल के कठोर कारावास एवं 25000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत ने बताया कि जिले की पॉक्सो अदालत ने मंदबुद्धि बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोपी श्रवण राम उर्फ समाराम को 20 साल के कठोर कारावास एवं 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में रामदेवरा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होते ही आरोपी को गिरफ्तार कर मात्र चार दिन में अदालत में चालान पेश कर दिया था।

कुकर्म के बाद जाते समय नाबालिग का जोर से गला दबाकर धमकाया

उन्होंने बताया कि फरवरी 2022 में मंदबुद्धि नाबालिग को अकेला देखकर आरोपी श्रवण राम उर्फ समा राम उसे सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। कुकर्म के बाद जाते समय नाबालिग का जोर से गला दबाकर धमकाया कि इस बारे में किसी को बताया तो जान से मार देगा। उन्होंने बताया कि घबराए हुए बच्चे ने घर आकर अपनी मां को इस बारे में बताया। उन्होंने थाना रामदेवरा में इसकी रिपोर्ट दर्ज करायी ।
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मात्र 4 दिनों में आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो अदालत में चालान पेश

उन्होंने बताया कि पुलिस के विशेष दल ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को तत्परता से गिरफ्तार कर ठोस साक्ष्य संकलित कर मात्र 4 दिनों में आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो अदालत में चालान पेश कर दिया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष एक ही गांव और परिवार के होने की कारण गवाहों के पक्ष द्रोही होने अथवा आपस में राजीनामा होने की आशंका को देखते हुए प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में चयनित किया गया। अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 25000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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Web Title : Hindi News from Navbharat Times, TIL Network

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