Irfan Solanki : MLA इरफान सोलंकी ने दाखिल की जमानत याचिका, 9 दिसंबर को सुनवाई

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Irfan Solanki : MLA इरफान सोलंकी ने दाखिल की जमानत याचिका, 9 दिसंबर को सुनवाई

Irfan Solanki : MLA इरफान सोलंकी ने दाखिल की जमानत याचिका, 9 दिसंबर को सुनवाई

कानपुर: यूपी के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। शनिवार को आगजनी के मामले में सपा विधायक और उनके भाई की तरफ से जिलाजज की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई है। जिसपर कोर्ट ने 9 दिसंबर की तारीख दी है। वहीं एसपी विधायक इरफान सोलंकी विधानसभा सत्र में जाने की अनुमति मांगेंगे। विधायक के वकील ने जेलर से बातचीत की है। अनुमति के लिए विधानसभा अध्यक्ष और कोर्ट को पत्र लिखेंगे।

जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली बेबी नाज का प्लाट है। यह प्लाट बेबी नाज के पिता का था। पिता के निधन के बाद इस प्लाट पर बेबी नाज अपना कब्जा बता रही हैं। बेबी का परिवार प्लाट में ट्टर और छप्पर डालकर रहता है। बेबी मूलरूप से प्रयागराज की रहने वाली है।

बेबी नाज ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे। बीते 7 नवंबर (सोमवार) को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच विधायक और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा किया था।

तीन जमानत याचिका दाखिल
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेशचंद्र त्रिपाठी ने बताया कि शनिवार को तीन जमानत याचिका दाखिल की गईं हैं। विवादित प्लाट में बनी झोपड़ी में आगजनी के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की जमानत के लिए जिलाजज की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया गया है। जिसपर अदालत ने 09 दिसंबर की तारीख दी है। वहीं विधायक को फरार कराने के मामले में सपा नेत्री नूरी शौकत की तरफ से भी जमानत याचिका दाखिल की गई है। नूरी शौकत के मामले में 14 दिसंबर को सुनवाई होगी।

14 दिनों की न्यायिक हिरासत
शुक्रवार को सपा विधायक और रिजवान सोलंकी ने पुलिस कमिश्नर के सामन सरेंडर किया था। इसके बाद पुलिस ने तीन घंटे तक दोनों भाईयों से पूछताछ की थी। पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद सपा विधायक और उनके भाई को एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायधीश आलोक यादव की अदालत में पेश किया था। जहां से दोनों भाईयों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

क्या है मामला
जाजमऊ स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा (65) के पति कासिद हुसैन ट्रांसपोर्टर थे। कासिद हुसैन ने 1991 में केडीए से डिफेंस कॉलोनी में 533 वर्ग मीटर का प्लॉट आवंटित कराया था। कागजातों में खामियां होने की वजह से प्लॉट फ्री होल्ड नहीं हो पाया था। जिसकी वजह से केडीए ने इस प्लॉट का आवंटन किसी अन्य को कर दिया था। जिसका मुकदमा एसीजे सिविल थर्ड में चल रहा है।

नजीर फातिमा का कहना था कि मेरे प्लॉट के बगल में सपा विधायक और उनके भाई रिजवान सोलंकी का पुराना मकान है। उन्होने बताया कि मेरे प्लॉट पर उनकी नियत शुरू से खराब थी। प्लॉट पर कब्जा करने के लिए सोलंकी परिवार ने परेशान करना शुरू कर दिया। बाहुबल के दम सोलंकी परिवार प्लॉट पर कब्जा करना चाहता था। इस उद्देश्य से छप्पर पर आग लगाई गई है। इस आग में मेरी बेटी बेबी नाज की पूरी गृहस्थी जलकर कर बर्बाद हो गई।
इनपुट-सुमित शर्मा

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