Indore News- रात में बाजार रहेंगे गुलजार, जानिये क्या हैं आदेश एवं गाइडलाइन ? | Indore market will open in night also | Patrika News
इस आदेश में मध्यप्रदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, मध्य प्रदेश श्रम विधियां और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2015, संशोधित कारखाना अधिनियम 1948 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा निरंजनपुर चौराहा से राजीव गांधी चौराहा तक 11.45 किलोमीटर लंबी एवं 60 मीटर चौड़े बीआरटीएस कॉरिडोर के दोनों और सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों जैसे औद्योगिक/व्यवसायिक/कार्यालय/विभिन्न प्रकार की सेवाएं/शैक्षणिक/लॉजिस्टिक/खानपान के रेस्टोरेंट एवं होटल आदि सभी संस्थानों को संपूर्ण रात्रि अर्थात 24X7 संचालन की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है।
कलेक्टर सिंह के अनुसार इंदौर शहर में 24X7 संचालन की अनुमति से जहां एक और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ताे वहीं दूसरी ओर इकॉनॉमी में भी बढ़ोतरी होगी। इस कॉरिडोर के 24X7 सफल संचालन के उपरांत अगले चरण में शहर के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के आदेश जारी किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों और संस्थानों को आदेश में दी गई विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
ये चीजें रहेंगी अनिवार्य
जारी किए गए आदेश के अनुसार सभी संस्थानों और प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य रहेगा। प्रत्येक कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग पर सतत निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। रिकॉर्डिंग को पुलिस विभाग द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान के मालिक की होगी। संस्थान/प्रतिष्ठान में स्थापित किए जाने वाले समस्त कैमरों की रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक रखना बंधनकारी होगा। साथ ही पूरे संस्थान पर सूचना पटल लगाना होगा कि “आप कैमरे की निगरानी में है”। रात्रि कालीन सेवा प्रारंभ किए जाने से पहले बताए गए सर्विलेंस सिस्टम को शुरु करना अनिवार्य होगा।
बताया जाता है कि यहां 11.45 किलोमीटर बीआरटीएस कॉरिडोर में अनेक सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने आवश्यक हैं, जो नंबर प्लेट एवं चेहरे चिन्हांकित कर सके। इसके तहत ऑटो नंबर प्लेट रीडर, अत्याधुनिक कैमरे के साथ-साथ पैन टिल्ट जूम (PTZ) कैमरा तथा सामान्य सीसीटीवी कैमरा भी स्थापित किया जा रहा है।
महिला सुरक्षा प्रत्येक दुकानदार की जिम्मेदारी
प्रत्येक प्रतिष्ठान/व्यवसायी के द्वारा मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधानों अंतर्गत रात के समय कार्य के दाैरान आने वाली महिलाकर्मियों की सुरक्षा के लिए समुचित आवश्यक व्यवस्थायें करनी हाेंगी। इसके तहत उन्हें कार्य स्थल से लाने-ले जाने की व्यवस्था के लिए सुरक्षित परिवहन, टेलीफोन/मोबाईल व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, यौन उत्पीडन को रोकने के लिए समुचित कदम और व्यवस्थाओं आदि का पूरा दायित्व उस दुकानदार का हाेगा जहां वे हैं। इसके अलावा रात के समय लगाए गए कर्मचारियों के ब्यौरे की रिपोर्ट शासकीय श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रमायुक्त को निर्धारित अवधि में भेजनी ही होगी।
एप/पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य
इस बीआरटीएस क्षेत्र में कोई भी प्रतिष्ठान/व्यवसायी जो रात्रि में अपना प्रतिष्ठान खुला रखना चाहता है, उसे निर्धारित ऑनलाइन नगर निगम के एप/पोर्टल 311 पर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त इस प्रतिष्ठान को सुलभ दृष्टिगोचर होने वाले स्थान पर इन्दौर का निर्धारित लाेगाे (LOGO) लगाना अनिवार्य होगा। इन्दौर लाेगाे (LOGO) लगाने से फायदा यह होगा कि नागरिकों को यह मालूम पड़ेगा कि कौन सी स्थापना रात्रि में खुली रहेगी।
निगम स्तर से बीआरटीएस क्षेत्र पर रात्रिकालीन अवधि में प्रारंभ की जा रही दुकानों के व्यवसायियों के सहयोग और सुविधा के लिए एक हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी।
रात 12 बजे के बाद होगा नो-हॉर्न जाेन
इस बीआरटीएस कॉरिडोर के 100 मीटर क्षेत्र तक रात्रि 12 बजे के बाद नो-हॉर्न जाेन प्रभावशील रहेगा। प्रत्येक व्यवसायी/प्रतिष्ठान के स्वामी को अपने प्रतिष्ठान के बाहर डिस्प्ले बोर्ड जिस पर नो-हॉर्न जाेन अंकित रहेगा, स्थापित करना होगा। नगर निगम द्वारा भी बीआरटीएस और उसके संलग्न मार्गों/क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर पर्याप्त संख्या में नो हॉर्न जाेन के बोर्ड प्रचार-प्रसार के लिए स्थापित किये जायेंगे।
इसी प्रकार नगर निगम द्वारा बीआरटीएस एवं संलग्न मार्गों/क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और साफ-सफाई की टीम तैनात करते हुए निरंतर सफाई व्यवस्था सुनश्चित कराई जाएगी।
उपलब्ध कराई जाएगी सिटी बस सेवा
निर्धारित क्षेत्र के अन्तर्गत नागरिक सुविधा की दृष्टि से एआईसीटीएसएल के लोक परिवहन सेवा द्वारा बीआरटीएस कॉरिडोर पर रात के समय में नागरिकों को प्रत्येक 30 मिनट की अवधि में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
बीआरटीएस कॉरिडोर निरंजनपुर से राजीव गांधी 11.45 किलोमीटर तक रात्रि में प्रत्येक 30 मिनट की फ्रीक्वेंन्सी में आवागमन के लिए आई-बस सेवा उपलब्ध रहेगी। एआईसीटीएसएल द्वारा संचालित आईटीएमएस कंट्रोल रूम के माध्यम से रात्रि में लोक परिवहन सेवा की मॉनीटरिंग एवं कंट्रोलिंग की जाएगी, कंट्रोल रूम में रात्रि स्टॉफ की अतिरिक्त नियुक्ति की जाएगी। लोक परिवहन सिटी बसों में चालक/परिचालक और यात्रियों की सुरक्षा व सुगमता को ध्यान में रखते हुए पुलिस-प्रशासन द्वारा सहयोग के लिए आवश्यकतानुसार पुलिस के जवान/बल संपूर्ण कॉरिडोर में उपलब्ध कराए जाएंगे।
कानून व्यवस्था की दृष्टि से देवास नाका चौराहा से राजीव गांधी चौराहा क्षेत्र के मध्य बीआरटीएस कॉरिडोर के 100 मीटर क्षेत्र तक रात्रिकालीन पुलिस व्यवस्था और प्रत्येक चौराहे पर ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए यातायात पुलिस विभाग द्वारा व्यवस्थाएं नियत कराई जाएंगी।
रात के समय बार रेस्टोरेंट पर प्रतिबंधित
निर्धारित क्षेत्र में स्थित समस्त ऐसे होटल/रेस्टोरेंट, एफएल-2, एफएल-3 बार, पब डिस्को क्लब, अहाते और कम्पोजिट मदिरा दुकानें, भांग संस्थान आदि जिन्हाेंने द्वारा मप्र आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों के अन्तर्गत लायसेंस प्राप्त किया गया है। पूर्व से निर्धारित समयावधि उपरांत पूर्णतः बंद रहेगी। इस अवधि के बाद ऐसी गतिविधियों सामने आने पर वर्णित अधिनियम के तत्संबंधी प्रावधानों के तहत तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। ऐसे रेस्टोरेंट जिसमें बार नहीं हैं, केवल वहीं सम्पूर्ण रात्रि खोले जा सकेंगे।
रात के समय कोचिंग सहित अन्य शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध
कोचिंग क्लासेस और शैक्षणिक संस्थाओं में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं आते-जाते हैं। इस समय युवा वर्ग के स्वास्थ्य के मद्देनजर अपने घरों में विश्राम कर सके, इसलिये आवश्यक है कि यह 24X7 बीआरटीएस कॉरिडोर वाले क्षेत्र में कोई भी शैक्षणिक संस्थान या कोचिंग क्लास, अनिवार्यतः रात्रि 11 बजे तक बंद हो जाएं। अतः समस्त कोचिंग क्लासेस और शैक्षणिक संस्थान अनिवार्यतः रात्रि 11 बजे तक बंद करने होंगे।
रात में ऑटो स्टेण्ड के स्थान चिन्हित
24×7 बीआरटीएस कॉरिडोर पर रात्रि कालीन बस सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, इसी प्रकार कुछ अन्य सिटी बस रूट पर भी 30 मिनट फ्रीक्वेंसी पर बसें संचालित होगी। अतः आरटीओ इन्दौर, ट्रैफिक पुलिस की मदद से 11.45 किलोमीटर लंबे बीआरटीएस कॉरिडोर पर और शहर के अन्य भागों पर जहां सिटी बस चलेंगी, उन चुनिंदा प्रमुख स्थानों पर ऑटो स्टेण्ड चिन्हित कर उसे 5 दिवस के अंदर नोटीफाई करेंगे ताकि वहां पर ऑटो रिक्शा खड़े हो सके। इससे रात्रिकालीन सिटी बस सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों को ऑटो रिक्शा की सुविधा मिल सकेगी।
अतिक्रमण पर रहेगी सख्ती
इस 11.45 किलोमीटर के 24×7 कॉरिडोर में जहां रात्रिकालीन संस्थान खुल सकेंगे। उसमें किसी भी प्रकार के स्ट्रीट वेंडर का नवीन अतिक्रमण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। कॉरिडोर में स्थायी प्रकृति के संस्थानों को रात्रि में खोले जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है।
अपर कलेक्टर अभय बेडेकर इस आदेश के प्रभावी संचालन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और सभी विभागोंव व्यवसायियों से आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे। इस आदेश के संबंध में यदि कोई व्यक्ति सुझाव देना चाहता हो तो, वह व्यक्ति 10 दिवस में अपर कलेक्टर अभय बेडेकर को अपने लिखित सुझाव उपलब्ध करा सकता है।
इस आदेश में मध्यप्रदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, मध्य प्रदेश श्रम विधियां और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2015, संशोधित कारखाना अधिनियम 1948 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा निरंजनपुर चौराहा से राजीव गांधी चौराहा तक 11.45 किलोमीटर लंबी एवं 60 मीटर चौड़े बीआरटीएस कॉरिडोर के दोनों और सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों जैसे औद्योगिक/व्यवसायिक/कार्यालय/विभिन्न प्रकार की सेवाएं/शैक्षणिक/लॉजिस्टिक/खानपान के रेस्टोरेंट एवं होटल आदि सभी संस्थानों को संपूर्ण रात्रि अर्थात 24X7 संचालन की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है।
कलेक्टर सिंह के अनुसार इंदौर शहर में 24X7 संचालन की अनुमति से जहां एक और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ताे वहीं दूसरी ओर इकॉनॉमी में भी बढ़ोतरी होगी। इस कॉरिडोर के 24X7 सफल संचालन के उपरांत अगले चरण में शहर के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के आदेश जारी किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों और संस्थानों को आदेश में दी गई विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
ये चीजें रहेंगी अनिवार्य
जारी किए गए आदेश के अनुसार सभी संस्थानों और प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य रहेगा। प्रत्येक कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग पर सतत निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। रिकॉर्डिंग को पुलिस विभाग द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान के मालिक की होगी। संस्थान/प्रतिष्ठान में स्थापित किए जाने वाले समस्त कैमरों की रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक रखना बंधनकारी होगा। साथ ही पूरे संस्थान पर सूचना पटल लगाना होगा कि “आप कैमरे की निगरानी में है”। रात्रि कालीन सेवा प्रारंभ किए जाने से पहले बताए गए सर्विलेंस सिस्टम को शुरु करना अनिवार्य होगा।
बताया जाता है कि यहां 11.45 किलोमीटर बीआरटीएस कॉरिडोर में अनेक सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने आवश्यक हैं, जो नंबर प्लेट एवं चेहरे चिन्हांकित कर सके। इसके तहत ऑटो नंबर प्लेट रीडर, अत्याधुनिक कैमरे के साथ-साथ पैन टिल्ट जूम (PTZ) कैमरा तथा सामान्य सीसीटीवी कैमरा भी स्थापित किया जा रहा है।
महिला सुरक्षा प्रत्येक दुकानदार की जिम्मेदारी
प्रत्येक प्रतिष्ठान/व्यवसायी के द्वारा मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधानों अंतर्गत रात के समय कार्य के दाैरान आने वाली महिलाकर्मियों की सुरक्षा के लिए समुचित आवश्यक व्यवस्थायें करनी हाेंगी। इसके तहत उन्हें कार्य स्थल से लाने-ले जाने की व्यवस्था के लिए सुरक्षित परिवहन, टेलीफोन/मोबाईल व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, यौन उत्पीडन को रोकने के लिए समुचित कदम और व्यवस्थाओं आदि का पूरा दायित्व उस दुकानदार का हाेगा जहां वे हैं। इसके अलावा रात के समय लगाए गए कर्मचारियों के ब्यौरे की रिपोर्ट शासकीय श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रमायुक्त को निर्धारित अवधि में भेजनी ही होगी।
एप/पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य
इस बीआरटीएस क्षेत्र में कोई भी प्रतिष्ठान/व्यवसायी जो रात्रि में अपना प्रतिष्ठान खुला रखना चाहता है, उसे निर्धारित ऑनलाइन नगर निगम के एप/पोर्टल 311 पर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त इस प्रतिष्ठान को सुलभ दृष्टिगोचर होने वाले स्थान पर इन्दौर का निर्धारित लाेगाे (LOGO) लगाना अनिवार्य होगा। इन्दौर लाेगाे (LOGO) लगाने से फायदा यह होगा कि नागरिकों को यह मालूम पड़ेगा कि कौन सी स्थापना रात्रि में खुली रहेगी।
निगम स्तर से बीआरटीएस क्षेत्र पर रात्रिकालीन अवधि में प्रारंभ की जा रही दुकानों के व्यवसायियों के सहयोग और सुविधा के लिए एक हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी।
रात 12 बजे के बाद होगा नो-हॉर्न जाेन
इस बीआरटीएस कॉरिडोर के 100 मीटर क्षेत्र तक रात्रि 12 बजे के बाद नो-हॉर्न जाेन प्रभावशील रहेगा। प्रत्येक व्यवसायी/प्रतिष्ठान के स्वामी को अपने प्रतिष्ठान के बाहर डिस्प्ले बोर्ड जिस पर नो-हॉर्न जाेन अंकित रहेगा, स्थापित करना होगा। नगर निगम द्वारा भी बीआरटीएस और उसके संलग्न मार्गों/क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर पर्याप्त संख्या में नो हॉर्न जाेन के बोर्ड प्रचार-प्रसार के लिए स्थापित किये जायेंगे।
इसी प्रकार नगर निगम द्वारा बीआरटीएस एवं संलग्न मार्गों/क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और साफ-सफाई की टीम तैनात करते हुए निरंतर सफाई व्यवस्था सुनश्चित कराई जाएगी।
उपलब्ध कराई जाएगी सिटी बस सेवा
निर्धारित क्षेत्र के अन्तर्गत नागरिक सुविधा की दृष्टि से एआईसीटीएसएल के लोक परिवहन सेवा द्वारा बीआरटीएस कॉरिडोर पर रात के समय में नागरिकों को प्रत्येक 30 मिनट की अवधि में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
बीआरटीएस कॉरिडोर निरंजनपुर से राजीव गांधी 11.45 किलोमीटर तक रात्रि में प्रत्येक 30 मिनट की फ्रीक्वेंन्सी में आवागमन के लिए आई-बस सेवा उपलब्ध रहेगी। एआईसीटीएसएल द्वारा संचालित आईटीएमएस कंट्रोल रूम के माध्यम से रात्रि में लोक परिवहन सेवा की मॉनीटरिंग एवं कंट्रोलिंग की जाएगी, कंट्रोल रूम में रात्रि स्टॉफ की अतिरिक्त नियुक्ति की जाएगी। लोक परिवहन सिटी बसों में चालक/परिचालक और यात्रियों की सुरक्षा व सुगमता को ध्यान में रखते हुए पुलिस-प्रशासन द्वारा सहयोग के लिए आवश्यकतानुसार पुलिस के जवान/बल संपूर्ण कॉरिडोर में उपलब्ध कराए जाएंगे।
कानून व्यवस्था की दृष्टि से देवास नाका चौराहा से राजीव गांधी चौराहा क्षेत्र के मध्य बीआरटीएस कॉरिडोर के 100 मीटर क्षेत्र तक रात्रिकालीन पुलिस व्यवस्था और प्रत्येक चौराहे पर ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए यातायात पुलिस विभाग द्वारा व्यवस्थाएं नियत कराई जाएंगी।
रात के समय बार रेस्टोरेंट पर प्रतिबंधित
निर्धारित क्षेत्र में स्थित समस्त ऐसे होटल/रेस्टोरेंट, एफएल-2, एफएल-3 बार, पब डिस्को क्लब, अहाते और कम्पोजिट मदिरा दुकानें, भांग संस्थान आदि जिन्हाेंने द्वारा मप्र आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों के अन्तर्गत लायसेंस प्राप्त किया गया है। पूर्व से निर्धारित समयावधि उपरांत पूर्णतः बंद रहेगी। इस अवधि के बाद ऐसी गतिविधियों सामने आने पर वर्णित अधिनियम के तत्संबंधी प्रावधानों के तहत तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। ऐसे रेस्टोरेंट जिसमें बार नहीं हैं, केवल वहीं सम्पूर्ण रात्रि खोले जा सकेंगे।
रात के समय कोचिंग सहित अन्य शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध
कोचिंग क्लासेस और शैक्षणिक संस्थाओं में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं आते-जाते हैं। इस समय युवा वर्ग के स्वास्थ्य के मद्देनजर अपने घरों में विश्राम कर सके, इसलिये आवश्यक है कि यह 24X7 बीआरटीएस कॉरिडोर वाले क्षेत्र में कोई भी शैक्षणिक संस्थान या कोचिंग क्लास, अनिवार्यतः रात्रि 11 बजे तक बंद हो जाएं। अतः समस्त कोचिंग क्लासेस और शैक्षणिक संस्थान अनिवार्यतः रात्रि 11 बजे तक बंद करने होंगे।
रात में ऑटो स्टेण्ड के स्थान चिन्हित
24×7 बीआरटीएस कॉरिडोर पर रात्रि कालीन बस सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, इसी प्रकार कुछ अन्य सिटी बस रूट पर भी 30 मिनट फ्रीक्वेंसी पर बसें संचालित होगी। अतः आरटीओ इन्दौर, ट्रैफिक पुलिस की मदद से 11.45 किलोमीटर लंबे बीआरटीएस कॉरिडोर पर और शहर के अन्य भागों पर जहां सिटी बस चलेंगी, उन चुनिंदा प्रमुख स्थानों पर ऑटो स्टेण्ड चिन्हित कर उसे 5 दिवस के अंदर नोटीफाई करेंगे ताकि वहां पर ऑटो रिक्शा खड़े हो सके। इससे रात्रिकालीन सिटी बस सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों को ऑटो रिक्शा की सुविधा मिल सकेगी।
अतिक्रमण पर रहेगी सख्ती
इस 11.45 किलोमीटर के 24×7 कॉरिडोर में जहां रात्रिकालीन संस्थान खुल सकेंगे। उसमें किसी भी प्रकार के स्ट्रीट वेंडर का नवीन अतिक्रमण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। कॉरिडोर में स्थायी प्रकृति के संस्थानों को रात्रि में खोले जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है।
अपर कलेक्टर अभय बेडेकर इस आदेश के प्रभावी संचालन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और सभी विभागोंव व्यवसायियों से आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे। इस आदेश के संबंध में यदि कोई व्यक्ति सुझाव देना चाहता हो तो, वह व्यक्ति 10 दिवस में अपर कलेक्टर अभय बेडेकर को अपने लिखित सुझाव उपलब्ध करा सकता है।