India-Nepal Train Service : भारत-नेपाल के बीच 2 अप्रैल से ट्रेन सर्विस, दोनों देशों के प्रधानमंत्री करेंगे शुरुआत, सफर के दौरान रखने होंगे ये कागजात

136

India-Nepal Train Service : भारत-नेपाल के बीच 2 अप्रैल से ट्रेन सर्विस, दोनों देशों के प्रधानमंत्री करेंगे शुरुआत, सफर के दौरान रखने होंगे ये कागजात

हाजीपुर/समस्तीपुर : भारत और नेपाल के बीच रेल सर्विस (India Nepal Train Service) की शुरुआत दो अप्रैल को की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा (Sher Bahadur Deuva) दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नव आमान परिवर्तित जयनगर-जनकपुर/कुर्था रेल लाइन (Jaynagar-Janakpur Kurtha Rail Line) पर यात्री रेल सेवा का परिचालन (Passenger Train Service) दोबारा बहाल करेंगे। भारत और नेपाल के बीच निर्माणाधीन जयनगर-बिजलपुरा-बर्दीबास रेल परियोजना के पहले चरण में जयनगर-जनकपुर/कुर्था रेलखंड… जयनगर-बिजलपुरा-बर्दीबास (69.08 किमी) रेल परियोजना का एक भाग है।

8 साल बाद दोनों देशों की बीच ट्रेन सर्विस
भारत-नेपाल के बीच जल्द ही पटरी पर ट्रेन दौड़ने लगेगी। समस्तीपुर रेल मंडल के जयनगर से रेलवे लाइन नेपाल से जोड़ी जा चुकी है। लगभग 619 करोड़ रुपए लागत से भारत-नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत पहले चरण का काम पूरा हो गया है। नरेंद्र मोदी और शेर बहादुर देउवा नव आमान परिवर्तित जयनगर-जनकपुर-कुर्था रेल लाइन पर ट्रेनों की शुरुआत करेंगे। दोनों स्टेशनों के बीच करीब 34.50 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर लोकोमोटिव इंजन को 110 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से सफलतापूर्वक स्पीड ट्रायल किया गया था। साल 2014 से जयनगर-जनकपुर के बीच ट्रेनों का परिचालन बंद है। परिचालन फिर से शुरू होने की संभावना से सीमावर्ती भारत और नेपाल क्षेत्र के लोगों में उत्साह है।

रेल यात्रा से पहले रख लें ये कागजात
रेल सेवा प्रारंभ होने की स्थिति में भारत और नेपाल के बीच ट्रेन से सफर करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा के दौरान फोटो वाला पहचान पत्र रखना अनिवार्य है। इसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है।
1. वैध राष्ट्रीय पासपोर्ट
2. भारत सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से जारी कर्मचारियों के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र
3. भारतीय चुनाव आयोग से जारी फोटो पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड)
4. नेपाल स्थित भारतीय दूतावास/भारतीय महावाणिज्य दूतावास से जारी इमरजेंसी सर्टिफिकेट/आइडेंटिटी सर्टिफिकेट
5. 65 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्तियों के पास उनकी उम्र और पहचान की पुष्टि के लिए फोटोयुक्त दस्तावेज जैसे- पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सीजीएचएस कार्ड, राशन कार्ड होने चाहिए
6. एक परिवार के मामले में, किसी एक वयस्क के पास कोई एक दस्तावेज हो, तो अन्य सदस्यों को परिवार से उनके संबंध दर्शाने वाले फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे सीजीएचएस कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल/कॉलेज से जारी आईडी कार्ड हो तो उन्हें यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है।

बिहार की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – Delhi News