HSRP – 50 लाख वाहन मालिकों की फिर बढ़ी मुसीबत, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर आया बड़ा अपडेट | High security number plate – Trouble for 50 lakh vehicle owners | News 4 Social
वाहनों की चेकिंग शुरु
देशभर की तरह एमपी में भी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के साथ पुलिस ने वाहनों की चेकिंग शुरु कर दी है और बिना एचएसआरपी वाले वाहनों को पकड़ा भी जाने लगा है। इतना ही नहीं, ऐसे वाहन चालकों से भारी भरकम जुर्माना भी वसूला जा रहा है।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में वाहन मालिकों को नई नंबर प्लेट लगवाने के निर्देश हैं। प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जानी है। हाईकोर्ट ने 15 जनवरी तक सभी वाहनों में नई नंबर लगवाने की समय सीमा तय की थी। प्रदेश में करीब 70 लाख वाहनों में नई नंबर प्लेट लगनी है लेकिन अभी तक केवल 20 लाख वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग पाईं हैं।
ऐसे में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP पर वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने इसके लिए अंतिम तारीख बढ़ा दी। नए आदेश के अनुसार 1 अप्रेल 2019 के बाद रजिस्टर्ड वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया अब 31 मार्च तक संबंधित वाहन शोरूम पर जाकर लगवाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। राज्य सरकार ने इस मामले में हलफनामा देकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से और समय देने की मांग की थी।
परिवहन विभाग ने आदेश में साफ किया कि 31 मार्च तक श्रेणी में शामिल वाहनों के नंबर प्लेट संबंधित वाहन शोरूम पर जाकर लगवाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। हालांकि वाहन मालिकों की दिक्कत दोबारा शुरु हो गई।
दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता लगते ही प्रदेशभर में वाहनों की सघन चेकिंग शुरु हो गई है। केवल कटनी में ही कई वाहन पकड़े गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 15 वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इन वाहन चालकों से 5700 रुपए जुर्माना भी वसूला गया।
प्रदेश के अन्य सभी जिलों में वाहन चालकों पर ये कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग के दौरान वाहनों में नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं पाए जाने पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। ऐसे वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। कानूनन नई नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 500 रुपए जुर्माना का प्रावधान है।
ऑनलाइन ऐेसे लगवा सकते हैं नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
— परिवहन विभाग के वाहन-4 पोर्टल पर लॉगिन करें।
— यहां पर bookinghsrp. com लिंक मिलेगी। इस पर क्लिक करें।
— इसके बाद स्टेट, शहर और वाहन मालिक का नाम व मोबाइल नंबर भरें।
— यहां 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का विकल्प मांगेंगे।
— गाड़ी की कंपनी या एजेंसी, जो आपके घर के नजदीक है, उसकी जानकारी दें।
— अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस और इंजन नंबर भरें।
— दो पहिया वाहनों के लिए 300 से 500 रुपए तक चार्ज देना होगा
— चार पहिया वाहन के लिए 500 से 800 रुपए ऑनलाइन चार्ज भरना होगा।
— संबंधित एजेंसी दो—तीन दिन में नंबर प्लेट बनने भेज देगी।
यह भी पढ़ें—HSRP – हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ा दी अंतिम तारीख
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वाहनों की चेकिंग शुरु
देशभर की तरह एमपी में भी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के साथ पुलिस ने वाहनों की चेकिंग शुरु कर दी है और बिना एचएसआरपी वाले वाहनों को पकड़ा भी जाने लगा है। इतना ही नहीं, ऐसे वाहन चालकों से भारी भरकम जुर्माना भी वसूला जा रहा है।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में वाहन मालिकों को नई नंबर प्लेट लगवाने के निर्देश हैं। प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जानी है। हाईकोर्ट ने 15 जनवरी तक सभी वाहनों में नई नंबर लगवाने की समय सीमा तय की थी। प्रदेश में करीब 70 लाख वाहनों में नई नंबर प्लेट लगनी है लेकिन अभी तक केवल 20 लाख वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग पाईं हैं।
ऐसे में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP पर वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने इसके लिए अंतिम तारीख बढ़ा दी। नए आदेश के अनुसार 1 अप्रेल 2019 के बाद रजिस्टर्ड वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया अब 31 मार्च तक संबंधित वाहन शोरूम पर जाकर लगवाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। राज्य सरकार ने इस मामले में हलफनामा देकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से और समय देने की मांग की थी।
परिवहन विभाग ने आदेश में साफ किया कि 31 मार्च तक श्रेणी में शामिल वाहनों के नंबर प्लेट संबंधित वाहन शोरूम पर जाकर लगवाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। हालांकि वाहन मालिकों की दिक्कत दोबारा शुरु हो गई।
दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता लगते ही प्रदेशभर में वाहनों की सघन चेकिंग शुरु हो गई है। केवल कटनी में ही कई वाहन पकड़े गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 15 वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इन वाहन चालकों से 5700 रुपए जुर्माना भी वसूला गया।
प्रदेश के अन्य सभी जिलों में वाहन चालकों पर ये कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग के दौरान वाहनों में नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं पाए जाने पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। ऐसे वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। कानूनन नई नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 500 रुपए जुर्माना का प्रावधान है।
ऑनलाइन ऐेसे लगवा सकते हैं नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
— परिवहन विभाग के वाहन-4 पोर्टल पर लॉगिन करें।
— यहां पर bookinghsrp. com लिंक मिलेगी। इस पर क्लिक करें।
— इसके बाद स्टेट, शहर और वाहन मालिक का नाम व मोबाइल नंबर भरें।
— यहां 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का विकल्प मांगेंगे।
— गाड़ी की कंपनी या एजेंसी, जो आपके घर के नजदीक है, उसकी जानकारी दें।
— अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस और इंजन नंबर भरें।
— दो पहिया वाहनों के लिए 300 से 500 रुपए तक चार्ज देना होगा
— चार पहिया वाहन के लिए 500 से 800 रुपए ऑनलाइन चार्ज भरना होगा।
— संबंधित एजेंसी दो—तीन दिन में नंबर प्लेट बनने भेज देगी।
यह भी पढ़ें—HSRP – हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ा दी अंतिम तारीख