रविवार, 26 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
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तमिलनाडु दलबदल मामला: AIADMK नेता पलानीस्वामी और 4 पूर्व विधायक स्पीकर के सामने होंगे पेश

तमिलनाडु में दलबदल विरोधी कानून के तहत चल रही एक महत्वपूर्ण कार्यवाही में विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने विपक्ष के नेता एडप्पाडी के. पलानीस्वामी और चार पूर्व विधायकों को 30 जुलाई को तलब किया है…

तमिलनाडु दलबदल मामला: AIADMK नेता पलानीस्वामी और 4 पूर्व विधायक स्पीकर के सामने होंगे पेश
(फोटो: IANS)

तमिलनाडु में दलबदल विरोधी कानून के तहत चल रही एक महत्वपूर्ण कार्यवाही में विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने विपक्ष के नेता एडप्पाडी के. पलानीस्वामी और चार पूर्व विधायकों को 30 जुलाई को तलब किया है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, यह कदम पलानीस्वामी द्वारा दायर एक अयोग्यता याचिका पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए उठाया गया है।

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यह मामला सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार के गठन के बाद हुए विश्वास मत से जुड़ा है। उस दौरान, AIADMK के 25 विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए नई सरकार के पक्ष में मतदान किया था।

क्या है पूरा मामला?

विश्वास मत के बाद, AIADMK महासचिव पलानीस्वामी ने 13 मई को इन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी। हालांकि, बाद में उन्होंने 25 में से 21 विधायकों को माफ कर दिया। लेकिन चार विधायक — मरगथम कुमारवेल (मदुरंथगम), पी. सत्यबामा (धरपुरम), एस. जयकुमार (पेरुंदुरई) और एसाक्की सुबाया (अंबासमुद्रम) — ने विधानसभा से इस्तीफा देकर सत्तारूढ़ टीवीके पार्टी का दामन थाम लिया। इसके बावजूद, AIADMK नेतृत्व ने इन चारों के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्यवाही जारी रखी।

सुनवाई की प्रक्रिया

तमिलनाडु विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, चारों पूर्व विधायकों को 30 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच अलग-अलग पेश होने का निर्देश दिया गया है, जिसमें प्रत्येक को 30 मिनट का समय मिलेगा। पलानीस्वामी को भी इस दौरान मौजूद रहने को कहा गया है ताकि वे अपनी याचिका पर और स्पष्टीकरण दे सकें।

इससे पहले, ये चारों पूर्व विधायक दो बार स्पीकर के सामने पेश हो चुके हैं और व्हिप के खिलाफ मतदान करने पर मौखिक व लिखित स्पष्टीकरण दे चुके हैं। उनके जवाब के बाद, स्पीकर ने याचिकाकर्ता पलानीस्वामी से भी स्पष्टीकरण मांगा था, जिसका लिखित जवाब AIADMK ने विधानसभा सचिवालय में जमा कर दिया है। इस नवीनतम दौर की सुनवाई में, दोनों पक्षों के तर्कों की जांच के बाद स्पीकर द्वारा आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेने की उम्मीद है, जिसके महत्वपूर्ण राजनीतिक और कानूनी परिणाम हो सकते हैं।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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