दिल्ली-NCR प्रदूषण: क्या इस दिवाली जलेंगे 'ग्रीन पटाखे'? सुप्रीम कोर्ट आज करेगा अहम सुनवाई
दिल्ली-एनसीआर में त्योहारों के मौसम के बीच गहराते वायु प्रदूषण संकट पर सुप्रीम कोर्ट आज (गुरुवार) एक अहम सुनवाई करने जा रहा है। इस दौरान अदालत पराली जलाने के साथ-साथ इस बात पर भी विचार करेगी कि…
दिल्ली-एनसीआर में त्योहारों के मौसम के बीच गहराते वायु प्रदूषण संकट पर सुप्रीम कोर्ट आज (गुरुवार) एक अहम सुनवाई करने जा रहा है। इस दौरान अदालत पराली जलाने के साथ-साथ इस बात पर भी विचार करेगी कि दिवाली से पहले 'ग्रीन' यानी कम प्रदूषणकारी पटाखों की बिक्री की अनुमति दी जाए या नहीं। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह सुनवाई खराब होती हवा की गुणवत्ता को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनज़र हो रही है।
मामले की पिछली सुनवाई में अदालत ने पटाखा निर्माताओं को दिल्ली-एनसीआर के लिए ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति देकर कुछ राहत का संकेत दिया था। हालांकि, अदालत ने यह भी साफ कर दिया था कि निर्माण की इजाजत का मतलब बिक्री की इजाजत बिल्कुल नहीं है। इसलिए, आज की सुनवाई इस लिहाज़ से बेहद महत्वपूर्ण होगी कि क्या इन निर्मित ग्रीन पटाखों को बाज़ार में बेचने की अनुमति मिलेगी।
पटाखों पर मौजूदा प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने आदेश के तहत दिल्ली और इसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। ये सख्त पाबंदियां इस क्षेत्र में हर साल गंभीर रूप लेने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों का हिस्सा हैं, ताकि हवा की गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोका जा सके।
संतुलित नीति बनाने का निर्देश
अदालत ने इस संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र सरकार को भी एक अहम ज़िम्मेदारी सौंपी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वह सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श करके पटाखों के निर्माण और उपयोग को लेकर एक संतुलित नीति तैयार करने की दिशा में काम करे। उम्मीद है कि आज की सुनवाई में प्रदूषण नियंत्रण के अन्य उपायों पर भी विचार किया जाएगा।
इनपुट: IANS



