सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
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पंजाब के मुख्यमंत्री के OSD पर भ्रष्टाचार के आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) राजवीर घुमन से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सोमवार को हुई सुनवाई में…

पंजाब के मुख्यमंत्री के OSD पर भ्रष्टाचार के आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच पर रोक लगाने से किया इनकार
(फोटो: IANS)

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) राजवीर घुमन से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत ने हालांकि यह निर्देश भी दिया कि इस मामले में फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई न की जाए।

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समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने इस मामले में पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें इन आरोपों की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जांच में सहयोग करने को कहा है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव को लिखे गए तीन पत्रों से शुरू हुआ। ED ने दावा किया था कि OSD राजवीर घुमन और उनके सहयोगी नितिन गोहल व बीर देविंदर कथित तौर पर प्रशासनिक तबादलों, पोस्टिंग और सरकारी टेंडरों में दखल दे रहे थे, जिसके आधार पर एजेंसी ने FIR दर्ज करने की मांग की थी।

जब पंजाब पुलिस ने इन पत्रों के आधार पर FIR दर्ज नहीं की, तो वकील निखिल सराफ ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दी। याचिका में मांग की गई थी कि चूंकि आरोप मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों पर हैं, इसलिए पंजाब पुलिस और विजिलेंस के प्रभाव से मुक्त एक स्वतंत्र एजेंसी यानी CBI से जांच कराई जाए।

हाई कोर्ट से CBI जांच का आदेश

हाई कोर्ट ने 5 अक्टूबर को याचिका स्वीकार करते हुए CBI को मामला दर्ज कर जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया था। अदालत ने जांच एजेंसी को दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने और पंजाब सरकार व पुलिस को पूरा सहयोग देने का भी आदेश दिया।

CBI ने हाई कोर्ट के निर्देशानुसार FIR दर्ज कर जांच शुरू भी कर दी है। इसी क्रम में एजेंसी ने चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस और संगरूर व मोहाली में घुमन से जुड़ी जगहों सहित आठ स्थानों पर तलाशी ली। इसके बाद घुमन और अन्य सहयोगियों को पूछताछ के लिए चंडीगढ़ स्थित CBI कार्यालय में भी बुलाया गया।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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