सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
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केरल: CMRL-एक्सालॉजिक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और दामाद पर FIR दर्ज होगी

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके दामाद व पूर्व मंत्री पी.ए. मोहम्मद रियास के खिलाफ भ्रष्टाचार के दो अलग-अलग मामलों में FIR दर्ज की जाएगी। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक…

केरल: CMRL-एक्सालॉजिक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और दामाद पर FIR दर्ज होगी
(फोटो: IANS)

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके दामाद व पूर्व मंत्री पी.ए. मोहम्मद रियास के खिलाफ भ्रष्टाचार के दो अलग-अलग मामलों में FIR दर्ज की जाएगी। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य का सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (VACB) सोमवार को विजिलेंस कोर्ट में ये FIR दाखिल करेगा। यह कार्रवाई कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) द्वारा विजयन की बेटी टी. वीना की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को किए गए भुगतान से जुड़े विवाद में हुई है।

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यह पूरा घटनाक्रम केरल हाईकोर्ट की एकल पीठ के एक अहम निर्देश के बाद सामने आया है। अदालत ने CMRL द्वारा एक्सालॉजिक को किए गए मासिक भुगतान और इसके बदले में सरकारी पदों पर बैठे लोगों द्वारा कंपनी को कथित तौर पर पहुंचाए गए फायदों के आरोपों की विस्तृत जांच का आदेश दिया था।

दो मामले, अलग-अलग मुख्य आरोपी

विजिलेंस ब्यूरो दो FIR दर्ज करेगा। पहले मामले में, जो सीधे तौर पर CMRL-एक्सालॉजिक के बीच हुए लेनदेन से संबंधित है, पिनाराई विजयन को पहला आरोपी बनाया गया है। उनकी बेटी टी. वीना इस मामले में दूसरी आरोपी होंगी।

दूसरे मामले में, जो कथित भ्रष्टाचार की रकम से जुड़ा है, पी.ए. मोहम्मद रियास को मुख्य आरोपी (आरोपी नंबर 1) बनाया गया है। रियास पिछली LDF सरकार में पर्यटन मंत्री थे। इस मामले में भी टी. वीना दूसरी आरोपी हैं। दोनों FIR में आरोपियों पर लगे अलग-अलग आरोपों, भुगतान और कथित अनुचित लाभ की परिस्थितियों की जांच की जाएगी।

अदालती निर्देश और जांच का भविष्य

हाईकोर्ट ने सतर्कता विभाग को प्रारंभिक जांच करने के बजाय, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिपोर्ट के आधार पर सीधे मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, अदालत ने पुलिस प्रमुख द्वारा सरकार की मंजूरी के बिना विशेष जांच दल (SIT) गठित करने के आदेश को भी रद्द कर दिया था। अब उम्मीद है कि सरकार एक नया आदेश जारी कर विजिलेंस डायरेक्टर द्वारा सुझाई गई एक विशेष टीम नियुक्त करेगी।

इस बीच, क्राइम ब्रांच के पास मौजूद सभी संबंधित दस्तावेज विजिलेंस को सौंप दिए गए हैं। एजेंसी का कहना है कि हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के चलते जांच आगे बढ़ाने के लिए किसी पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। सूत्रों के अनुसार, पिनाराई विजयन सोमवार को हाईकोर्ट की एकल पीठ के इस आदेश को एक खंडपीठ के समक्ष चुनौती दे सकते हैं।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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