रविवार, 18 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
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यौन अपराधों पर अदालती फैसलों में संवेदनशीलता और एकरूपता की ज़रूरत: राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायिक फैसलों के दौरान अधिक संवेदनशीलता, निरंतरता और करुणा की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने हाल ही में दो…

यौन अपराधों पर अदालती फैसलों में संवेदनशीलता और एकरूपता की ज़रूरत: राष्ट्रीय महिला आयोग
(फोटो: IANS)

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायिक फैसलों के दौरान अधिक संवेदनशीलता, निरंतरता और करुणा की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने हाल ही में दो अलग-अलग उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसलों का हवाला देते हुए चिंता व्यक्त की कि ऐसे मामलों में अपराध की गंभीरता को कम करके आंका गया प्रतीत होता है।

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शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से, विजया रहाटकर ने इन विशिष्ट मामलों पर अपने विचार साझा किए। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए लैंगिक रूप से संवेदनशील न्याय प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य है।

न्यायिक व्याख्या के दो उदाहरण

एनसीडब्ल्यू प्रमुख ने दो मामलों का विवरण दिया जहां उच्च न्यायालयों ने आरोपियों के कृत्यों को कम गंभीर दंड प्रावधानों के तहत देखा और उन्हें 'बलात्कार के प्रयास' का दोषी ठहराने की याचिकाओं को खारिज कर दिया।

पहला मामला पटना उच्च न्यायालय का 'मोहम्मद ऐनुल हक बनाम बिहार राज्य' था। अदालत के आदेश में कहा गया, "अपीलकर्ता द्वारा देर रात सो रही विधवा के घर में प्रवेश करना, दीपक बुझाना, उसका मुंह दबाना आईपीसी की धारा 354 (लज्जा भंग करना) के तहत अपराध स्थापित करने के लिए पर्याप्त था, हालांकि कपड़े उतारने या प्रवेश की दिशा में किसी भी कृत्य के साक्ष्य के अभाव में यह कृत्य दुष्‍कर्म का प्रयास (आईपीसी की धारा 376 को धारा 511 के साथ पढ़ा जाए) नहीं माना जा सकता।"

दूसरा मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश से संबंधित था, जिसमें पीड़िता के कपड़े खींचने के कृत्य का उल्लेख था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू की थी।

न्यायिक संवेदनशीलता पर बल

विजया रहाटकर ने कहा कि हालांकि हर मामले का फैसला उसके तथ्यों, सबूतों और कानून के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन ये फैसले यौन अपराधों में 'तैयारी' और 'प्रयास' के बीच कानूनी अंतर को लागू करने में स्पष्टता और एकरूपता के महत्व को भी रेखांकित करते हैं।

उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा प्रकाशित हैंडबुक "जजमेंट्स एंड जेंडर: सेंसिटिविटी एंड कंपैशन इन राइटिंग जजमेंट्स" का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि न्याय प्रदान करते समय एक संवेदनशील, संतुलित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। रहाटकर के अनुसार, "न्याय कानून और साक्ष्य द्वारा निर्देशित होना चाहिए, जबकि इसकी भाषा और तर्क प्रत्येक पीड़ित की गरिमा को बनाए रखना चाहिए।"

फैसलों की भाषा कैसी हो?

एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि यौन हिंसा की पीड़िताओं के साथ सम्मान और करुणा का व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने हैंडबुक के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि न्यायिक भाषा में ऐसा कोई संकेत नहीं होना चाहिए जिससे यह लगे कि अपराध के लिए पीड़िता खुद किसी भी तरह से जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि लैंगिक रूप से संवेदनशील फैसलों में निष्पक्षता, गरिमा और सहानुभूति स्पष्ट रूप से झलकनी चाहिए।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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