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दिल्ली: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं? 25 नवंबर तक आवेदन का मौका, ECI ने दूर की आशंकाएं

अगर दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी नागरिक 25 नवंबर 2026 तक फॉर्म-6 भरकर दोबारा अपना नाम सूची में…

दिल्ली: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं? 25 नवंबर तक आवेदन का मौका, ECI ने दूर की आशंकाएं
(फोटो: IANS)

अगर दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी नागरिक 25 नवंबर 2026 तक फॉर्म-6 भरकर दोबारा अपना नाम सूची में शामिल करवा सकते हैं। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, आयोग ने दिल्ली के सभी निवासियों से अपील की है कि वे 31 अगस्त 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में अपना नाम ज़रूर जांच लें।

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यह पूरी प्रक्रिया विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत चल रही है, जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर 2026 को जारी की जाएगी। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प मौजूद हैं।

आवेदन और कानूनी चिंताओं पर स्पष्टीकरण

बहुत से मतदाता, जिनका नाम पहले सूची में था पर अब नहीं है, फॉर्म-6 भरने से हिचक रहे थे। इसकी वजह फॉर्म में दी गई एक घोषणा थी, जिसमें कहा जाता है कि नाम पहली बार जोड़ा जा रहा है। लोगों को डर था कि यह एक गलत घोषणा मानी जा सकती है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

इस पर निर्वाचन आयोग ने 3 नवंबर 2026 को एक पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि यह आशंका निराधार है। आयोग ने कहा कि यह घोषणा 1 अगस्त 2022 से ही फॉर्म का हिस्सा है और ऐसे मामलों में किसी भी मतदाता पर सिर्फ फॉर्म-6 जमा करने के लिए धारा 31 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। शर्त यह है कि उनका नाम किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की सूची में दर्ज़ न हो।

क्या कहते हैं आंकड़े और कानूनी संदर्भ

4 नवंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, 'नो-मैपिंग' और 'लॉजिकल विसंगतियों' के कारण कुल 33,14,032 मतदाताओं की पहचान की गई थी। इनमें से 13,05,630 'नो-मैपिंग' और 19,29,582 'लॉजिकल विसंगति' वाले मामले अंतिम सूची के लिए अलग रखे गए हैं। ECI ने बताया कि इन मामलों में 13,79,789 'नो-मैपिंग' और 19,34,243 'लॉजिकल विसंगति' वाले मतदाताओं को नोटिस भी जारी किए गए थे।

आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर 2026 के एक फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ता कानून के अनुसार विचार के लिए फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।

कैसे करें आवेदन?

ऑनलाइन: मतदाता आयोग के आधिकारिक वोटर सर्विस पोर्टल या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ऑफलाइन: निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (AERO) या बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) के पास और निर्धारित मतदान केंद्रों पर दावे व आपत्तियां जमा की जा सकती हैं।

इनपुट: IANS

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News4Social दिल्ली डेस्क

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