मंगलवार, 25 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
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आंध्र प्रदेश: जस्टिस (रि.) मल्लिकार्जुन राव ने लोकायुक्त पद की शपथ ली, 5 साल का होगा कार्यकाल

आंध्र प्रदेश को मंगलवार को नया लोकायुक्त मिल गया। राज्य के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस तल्लाप्रगडा मल्लिकार्जुन राव ने लोकायुक्त के रूप में अपने पद की शपथ ग्रहण की। विजयवाड़ा स्थित लोक…

आंध्र प्रदेश: जस्टिस (रि.) मल्लिकार्जुन राव ने लोकायुक्त पद की शपथ ली, 5 साल का होगा कार्यकाल
(फोटो: IANS)

आंध्र प्रदेश को मंगलवार को नया लोकायुक्त मिल गया। राज्य के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस तल्लाप्रगडा मल्लिकार्जुन राव ने लोकायुक्त के रूप में अपने पद की शपथ ग्रहण की। विजयवाड़ा स्थित लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर ने उन्हें शपथ दिलाई। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस मौके पर मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे।

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इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। जस्टिस (रि.) राव की नियुक्ति की औपचारिक घोषणा पिछले सप्ताह ही कर दी गई थी, जब राज्यपाल ने चयन समिति की सिफारिश को मंजूरी दी थी।

नियुक्ति प्रक्रिया और कार्यकाल

मुख्य सचिव जी. साई प्रसाद द्वारा जारी सरकारी आदेश के मुताबिक, जस्टिस मल्लिकार्जुन राव का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्षों का होगा। यह नियुक्ति आंध्र प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1983 (2024 में संशोधित) की धारा 3(1) के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई है।

गौरतलब है कि लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग (APHRC) और विद्युत नियामक आयोग (APERC) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए उच्च न्यायालय में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। इसी संदर्भ में, महाधिवक्ता डम्मलापति श्रीनिवास ने पहले अदालत को सूचित किया था कि चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है और जल्द ही नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी।

चयन समिति की भूमिका

नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया गया था, जिसने नामों पर विचार-विमर्श के बाद अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेजी थी। इस समिति में विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री, विधान परिषद के अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से चयन करने का प्रावधान किया था।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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