शुक्रवार, 18 सितम्बर 2026 · नई दिल्ली
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फॉर्मूला-ई रेस मामला: KTR हैदराबाद की ACB कोर्ट में हुए पेश, अब 30 अक्टूबर को होगी सुनवाई

भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव (KTR) शुक्रवार को हैदराबाद की एक विशेष ACB अदालत में फॉर्मूला-ई कार रेस से जुड़े मामले में पेश हुए। यह दूसरी बार है जब पूर्व मंत्री इस…

फॉर्मूला-ई रेस मामला: KTR हैदराबाद की ACB कोर्ट में हुए पेश, अब 30 अक्टूबर को होगी सुनवाई
(फोटो: IANS)

भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव (KTR) शुक्रवार को हैदराबाद की एक विशेष ACB अदालत में फॉर्मूला-ई कार रेस से जुड़े मामले में पेश हुए। यह दूसरी बार है जब पूर्व मंत्री इस मामले में व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 30 अक्टूबर तय की है।

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केटीआर के साथ, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी अरविंद कुमार और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMडीए) के पूर्व मुख्य अभियंता बी.एल.एन. रेड्डी भी अदालत में मौजूद थे। इससे पहले केटीआर 31 जुलाई को अदालत पहुंचे थे, लेकिन 25 अगस्त की सुनवाई के लिए उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी।

क्या हैं आरोप?

यह मामला पिछली BRS सरकार के कार्यकाल में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस में हुए कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। मार्च 2026 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा दायर चार्जशीट में केटीआर को मुख्य आरोपी बनाया गया है। एसीबी का आरोप है कि रेस के आयोजन के लिए नियमों का उल्लंघन करते हुए लगभग 55 करोड़ रुपये एक विदेशी कंपनी को ट्रांसफर किए गए थे।

एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि रेस के आयोजन का अधिकार देने के बदले केटीआर को एक प्रायोजक कंपनी से 44 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड मिले। FIR के मुताबिक, संबंधित नियामक प्राधिकरणों से पूर्व मंजूरी लिए बिना विदेशी भुगतान किए गए, जिससे HMDA पर 8.06 करोड़ रुपये का अतिरिक्त टैक्स का बोझ पड़ा।

'न्यायपालिका पर पूरा भरोसा': KTR

अदालत से बाहर आने के बाद के.टी. रामाराव ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा, "कांग्रेस सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और हैदराबाद व तेलंगाना को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले प्रतिष्ठित आयोजन के कारण मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया है।"

उन्होंने आगे कहा, "मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। अदालत जब भी बुलाएगी, मैं पेश होऊंगा।" इस दौरान BRS के कई नेता और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी उनके समर्थन में नामपल्ली कोर्ट परिसर पहुंचे थे।

गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में तत्कालीन तेलंगाना राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने इस मामले में केटीआर के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी थी। एसीबी इस मामले में केटीआर सहित अन्य आरोपियों से कई बार पूछताछ कर चुकी है, जिसमें केटीआर से अब तक चार बार पूछताछ हो चुकी है।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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