शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
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फॉर्मूला ई रेस मामला: KTR कोर्ट में हुए पेश, जमानत के बाद अगली सुनवाई 25 अगस्त को

हैदराबाद में 2023 में हुई फॉर्मूला ई-कार रेस के आयोजन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव (KTR) शुक्रवार को एक विशेष एसीबी…

फॉर्मूला ई रेस मामला: KTR कोर्ट में हुए पेश, जमानत के बाद अगली सुनवाई 25 अगस्त को
(फोटो: IANS)

हैदराबाद में 2023 में हुई फॉर्मूला ई-कार रेस के आयोजन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव (KTR) शुक्रवार को एक विशेष एसीबी कोर्ट में पेश हुए। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मई में जारी समन के जवाब में केटीआर और अन्य आरोपी व्यक्तिगत रूप से अदालत के सामने उपस्थित हुए।

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अदालत में पेश होने वालों में केटीआर के अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी अरविंद कुमार और हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण (HMDA) के पूर्व मुख्य अभियंता बी.एल.एन. रेड्डी भी शामिल थे। इन सभी ने एक-एक लाख रुपए की जमानत राशि जमा की और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय कर दी।

क्या हैं आरोप?

यह मामला बीआरएस शासन के दौरान फॉर्मूला ई रेस के आयोजन में सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित है, जिसमें केटीआर को मुख्य आरोपी बनाया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा मार्च 2026 में दायर आरोपपत्र के अनुसार, रेस के आयोजन के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए लगभग 55 करोड़ रुपए एक विदेशी फर्म को हस्तांतरित किए गए थे।

आरोप है कि केटीआर ने रेस आयोजित करने का अधिकार एक प्रायोजक कंपनी को देने के बदले चुनावी बॉन्ड के रूप में 44 करोड़ रुपए प्राप्त किए। केटीआर, जिन्होंने इस मामले को 'फर्जी' बताकर खारिज कर दिया है, से एसीबी ने कई बार पूछताछ की है।

मामले की पृष्ठभूमि

दिसंबर 2024 में, एसीबी ने केटीआर, पूर्व विशेष मुख्य सचिव (नगर प्रशासन) अरविंद कुमार, और बी.एल.एन. रेड्डी के खिलाफ 54.88 करोड़ रुपए की कथित अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था। यह कार्रवाई तत्कालीन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा द्वारा पिछले साल नवंबर में केटीआर पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद हुई। एसीबी ने नौ महीने की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी और मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी।

जब केटीआर अदालत पहुंचे, तो उनके समर्थन में पूर्व मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी, महमूद अली, विधायक कौशिक रेड्डी और कई अन्य बीआरएस नेता व कार्यकर्ता भी नामपल्ली कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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