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CMRL-एक्सालॉजिक मामला: पिनाराई विजयन की याचिका पर केरल हाईकोर्ट में सुनवाई सोमवार तक स्थगित

केरल के चर्चित सीएमआरएल-एक्सालॉजिक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके परिवार की याचिका पर सुनवाई अब सोमवार को होगी। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले…

CMRL-एक्सालॉजिक मामला: पिनाराई विजयन की याचिका पर केरल हाईकोर्ट में सुनवाई सोमवार तक स्थगित
(फोटो: IANS)

केरल के चर्चित सीएमआरएल-एक्सालॉजिक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके परिवार की याचिका पर सुनवाई अब सोमवार को होगी। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई टाल दी, जिसमें विजयन, उनकी बेटी टी. वीणा और दामाद मोहम्मद रियास ने भ्रष्टाचार के आरोपों में FIR दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी है।

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यह पूरा मामला विजयन के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान वीणा की आईटी फर्म एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) द्वारा किए गए भुगतान से जुड़ा है। आरोप है कि यह भुगतान बिना किसी सेवा के किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट तक

इस हफ्ते की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने विजयन और अन्य याचिकाकर्ताओं को केरल हाईकोर्ट की उसी डिवीजन बेंच के पास वापस जाने का निर्देश दिया था, जिसने FIR के आदेश को बरकरार रखा था। दरअसल, विजयन और अन्य ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

पिछले सप्ताह, जस्टिस के. नटराजन और जस्टिस जॉनसन जॉन की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के उस आदेश को सही ठहराया था, जिसमें इस मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। बेंच ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगने वाली उनकी याचिका भी खारिज कर दी थी।

अदालत की महत्वपूर्ण टिप्पणी

अपने फैसले में डिवीजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी आरोपी को FIR दर्ज होने से पहले अपनी बात रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले से याचिकाकर्ताओं के पास FIR दर्ज होने के खिलाफ संवैधानिक या कानूनी उपाय अपनाने का अधिकार खत्म नहीं होता। अब सोमवार की सुनवाई से यह तय होने की उम्मीद है कि उनकी यह कानूनी चुनौती किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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