गुरूवार, 5 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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भावनगर में महिला की हत्या: 31 दिन चले मुकदमे के बाद दोषी को मिली उम्रकैद की सजा

गुजरात के भावनगर जिले में एक महिला की क्रूरतापूर्वक हत्या के मामले में एक स्थानीय अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले की सबसे खास बात यह रही कि हत्या के ठीक 31 दिन के भीतर सुनवाई…

भावनगर में महिला की हत्या: 31 दिन चले मुकदमे के बाद दोषी को मिली उम्रकैद की सजा
(फोटो: IANS)

गुजरात के भावनगर जिले में एक महिला की क्रूरतापूर्वक हत्या के मामले में एक स्थानीय अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले की सबसे खास बात यह रही कि हत्या के ठीक 31 दिन के भीतर सुनवाई पूरी कर 5 नवंबर को यह फैसला सुना दिया गया।

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समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना 3 सितंबर की है जब भावनगर बस स्टैंड के प्रवेश द्वार के पास काजलबेन डी. बारैया की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने फैसल उर्फ खटकी लखानी को इस हत्या का दोषी पाया। पुलिस ने बताया कि वरतेज निवासी लखानी बस स्टैंड के पास फुटपाथ पर रहता था और इलाके में अपना दबदबा बनाने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया।

त्वरित जांच और चार्जशीट

अपराध की गंभीरता को देखते हुए रेंज आईजीपी राजेंद्र असारी के निर्देश पर एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया। यह टीम एसपी नितेश पांडे और डिप्टी एसपी आर. आर. सिंघल की देखरेख में काम कर रही थी। पुलिस ने चश्मदीदों के बयान दर्ज किए और घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज व अन्य फोरेंसिक सबूत जुटाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण की पुष्टि हुई। तेजी से जांच पूरी करते हुए पुलिस ने हत्या के ठीक एक महीने बाद, 4 अक्टूबर को, अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी।

गवाह को अगवा करने का भी आरोप

इस मामले में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया। पुलिस के अनुसार, आरोपी फैसल ने कथित तौर पर एक प्रमुख चश्मदीद गवाह का अपहरण करवा लिया था ताकि वह अदालत में गवाही न दे सके। गवाह को तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। इस संबंध में एक अलग मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने गवाह को सुरक्षित अदालत में पेश करना सुनिश्चित किया। राज्य सरकार ने इस केस के लिए वरिष्ठ वकील उत्पल दवे को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया था, जिनके तर्कों ने सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

इनपुट: IANS

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News4Social गुजरात डेस्क

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