गुरूवार, 29 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
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केरल मर्सिडीज हिट-एंड-रन: नाबालिग बेटे से जुड़े हादसे में जज से पूछताछ, HC कार्रवाई के लिए पुलिस रिपोर्ट का इंतज़ार करेगा

केरल में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश से पुलिस ने एक जानलेवा सड़क हादसे के सिलसिले में बुधवार को करीब तीन घंटे तक पूछताछ की। यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि आरोप है कि हादसे के वक्त मर्सिडीज-बेंज कार…

केरल मर्सिडीज हिट-एंड-रन: नाबालिग बेटे से जुड़े हादसे में जज से पूछताछ, HC कार्रवाई के लिए पुलिस रिपोर्ट का इंतज़ार करेगा
(फोटो: IANS)

केरल में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश से पुलिस ने एक जानलेवा सड़क हादसे के सिलसिले में बुधवार को करीब तीन घंटे तक पूछताछ की। यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि आरोप है कि हादसे के वक्त मर्सिडीज-बेंज कार उनका 17 वर्षीय नाबालिग बेटा चला रहा था। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायाधीश को गुरुवार को फिर से जांच के लिए बुलाया गया है।

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यह हादसा 25 अक्टूबर को तड़के लगभग 2:20 बजे कोच्चि के पास चेरानल्लूर में कंटेनर रोड पर हुआ था। उस समय 55 वर्षीय जयाबालकृष्णन सड़क किनारे अपनी दुकान बंद करके स्कूटर से घर लौट रहे थे, जब एक तेज रफ्तार मर्सिडीज ने उन्हें टक्कर मार दी। इस टक्कर में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनके परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं।

न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस जांच

इस मामले में आरोपी बनाए गए न्यायाधीश बुधवार दोपहर करीब 2:40 बजे अलुवा पुलिस क्लब पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की गई और बाद में जाने दिया गया। पुलिस हादसे से जुड़ी हर परिस्थिति और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की गहन जांच कर रही है।

इस बीच, केरल उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने न्यायाधीश के खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। त्रिशूर जिले के प्रभारी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को निलंबित करने की सिफारिश की थी, लेकिन समिति ने पुलिस जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करने का निर्णय लिया है। दो दिन बाद रिपोर्ट के आधार पर इस मामले पर दोबारा विचार किया जाएगा।

प्रशासनिक फेरबदल

इस मामले से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, जिस स्थानीय थाने में केस दर्ज हुआ था, वहां तैनात चार पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त का भी बुधवार को तबादला कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, जांच के नतीजों के आधार पर ही न्यायाधीश के खिलाफ आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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