रविवार, 2 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
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‘वंदे मातरम’ के अपमान पर अब हो सकती है जेल, सरकार संसद में पेश करेगी संशोधन विधेयक

केंद्र सरकार राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के बराबर कानूनी संरक्षण देने की तैयारी में है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को संसद…

‘वंदे मातरम’ के अपमान पर अब हो सकती है जेल, सरकार संसद में पेश करेगी संशोधन विधेयक
(फोटो: IANS)

केंद्र सरकार राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के बराबर कानूनी संरक्षण देने की तैयारी में है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश करेंगे। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य 'वंदे मातरम' के गायन में बाधा डालने या इसका अपमान करने को दंडनीय अपराध बनाना है।

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क्या बदलेगा इस कानून से?

यह प्रस्तावित विधेयक मौजूदा 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971' में संशोधन करेगा। अभी तक यह कानून केवल भारत के राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान को अपराध मानता है। मौजूदा प्रावधानों के तहत, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान गाने से किसी को रोकता है या गा रहे समूह में बाधा डालता है, तो उसे तीन साल तक के कारावास की सज़ा हो सकती है।

यदि यह संशोधन संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है, तो यही कानूनी प्रावधान 'वंदे मातरम' पर भी लागू होंगे। इसके बाद राष्ट्रीय गीत का जान-बूझकर अपमान करना या उसके गायन में किसी भी तरह की रुकावट पैदा करना एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा, जिसके लिए अधिकतम तीन साल की जेल की सज़ा का प्रावधान होगा।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

प्रस्तावित कानून के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो जान-बूझकर ‘वंदे मातरम’ गाने से रोकता है, उसमें बाधा डालता है या इसे गा रहे किसी समूह के गायन में व्यवधान पैदा करता है, तो उसे वही सज़ा मिलेगी जो वर्तमान में राष्ट्रगान से जुड़े अपराधों के लिए निर्धारित है। इस कदम का लक्ष्य राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रगान के समान कानूनी और वैधानिक दर्जा दिलाना है।

भले ही 'वंदे मातरम' को लंबे समय से भारत का राष्ट्रीय गीत माना जाता रहा है, लेकिन 1971 के मूल कानून में इसे राष्ट्रगान जैसी वैधानिक सुरक्षा नहीं दी गई थी। यह विधायी कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई को जारी उस निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें सभी राज्यों को सरकारी कार्यक्रमों में 'जन गण मन' से पहले 'वंदे मातरम' बजाने के आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा गया था।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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