गुवाहाटी होटल गोलीकांड: 5 मौतों के आरोपी की सुरक्षा के लिए अदालत ने जारी किए सख्त निर्देश
गुवाहाटी के चर्चित 'होटल बिलास इन' गोलीबारी मामले में स्थानीय अदालत ने मुख्य आरोपी घनकांत गोगोई की पुलिस हिरासत में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए हैं। 26 अक्टूबर को हुई इस…
गुवाहाटी के चर्चित 'होटल बिलास इन' गोलीबारी मामले में स्थानीय अदालत ने मुख्य आरोपी घनकांत गोगोई की पुलिस हिरासत में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए हैं। 26 अक्टूबर को हुई इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति घायल हो गया था। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने यह कदम आरोपी के वकील द्वारा हिरासत में हिंसा या किसी अप्रिय घटना की आशंका जताए जाने के बाद उठाया है।
बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत ने 34 वर्षीय गोगोई के लिए विस्तृत सुरक्षा उपायों का आदेश दिया। आरोपी के वकील ने आशंका जताई थी कि पुलिस हिरासत के दौरान उनके मुवक्किल के साथ दुर्व्यवहार या कोई मुठभेड़ हो सकती है। गोगोई को 26 अक्टूबर को घटना के कुछ घंटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था और 27 अक्टूबर को अदालत ने उसे सात दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा था।
हिरासत में क्या हैं सुरक्षा के नियम?
अदालत ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आरोपी को किसी भी तरह से प्रताड़ित न किया जाए। साथ ही, पूछताछ के दौरान उसे पर्याप्त भोजन, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना सुनिश्चित किया जाए। आदेश के अनुसार, गोगोई की हर 24 घंटे में मेडिकल जांच कराना अनिवार्य है। पुलिस को विशेषकर रात के समय उसकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने होंगे। इसके अलावा, अदालत ने पुलिस को डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है, जो हिरासत में दुर्व्यवहार को रोकने से संबंधित हैं।
आरोपी की आवाजाही पर भी पाबंदी
सुरक्षा उपायों को और सख्त करते हुए अदालत ने पुलिस को सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद गोगोई को हिरासत से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी है। यदि जांच या सबूत इकट्ठा करने के लिए उसे बाहर ले जाना ज़रूरी हो, तो पुलिस उपाधीक्षक (DSP) रैंक के एक अधिकारी का साथ होना अनिवार्य होगा। अदालत ने चेतावनी भी दी ہے कि यदि आरोपी पुलिस हिरासत से भाग जाता है, तो इसके लिए संबंधित पुलिसकर्मियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
क्या था पूरा मामला?
यह घटना गुवाहाटी के लचित नगर इलाके में स्थित होटल बिलास इन में हुई थी। पुलिस के अनुसार, गोलीबारी की वजह होटल के पट्टे (lease) को लेकर हुआ विवाद था। संपत्ति विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई एक बैठक से ठीक पहले यह बहस बढ़ गई। गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त पार्थ सारथी महंत ने बताया कि गोगोई को घटना के एक घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया था और अपराध में इस्तेमाल की गई .32 कैलिबर की पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है। वहीं, आरोपी के वकील का दावा है कि उनके मुवक्किल ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी, हालांकि इस दावे की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस पट्टे की अवधि समाप्त होने और इसके नवीनीकरण से जुड़े विवाद के सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें किराए और बिजली बिल के बकाए के आरोप भी शामिल हैं।
इनपुट: IANS



