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अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री धमाका: 9 मौतों का मुख्य आरोपी घायल हालत में भागा, अब गिरफ्तार

अहमदाबाद के रामोल इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए जानलेवा धमाके के मामले में पुलिस ने मुख्य संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस धमाके में तीन बच्चों समेत नौ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। समाचार…

अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री धमाका: 9 मौतों का मुख्य आरोपी घायल हालत में भागा, अब गिरफ्तार
(फोटो: IANS)

अहमदाबाद के रामोल इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए जानलेवा धमाके के मामले में पुलिस ने मुख्य संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस धमाके में तीन बच्चों समेत नौ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी मेहुल डोडिया को साबरमती इलाके से पकड़ा। मेहुल धमाके के वक्त फैक्ट्री में ही मौजूद था, घायल हुआ और फिर मौके से फरार हो गया था।

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इस मामले में पुलिस ने मेहुल की माँ रमीला डोडिया और उसके कथित कारोबारी पार्टनर सादिक सैयद को भी गिरफ्तार किया है। धमाके में रमीला के कान का पर्दा भी फट गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ बिना लाइसेंस और सुरक्षा मंजूरी के यूनिट चलाने को लेकर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

लाइसेंस खत्म, फिर भी बना रहे थे पटाखे

जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री का लाइसेंस इसी साल 4 मार्च को खत्म हो गया था और उसे रिन्यू नहीं कराया गया था। इसके बावजूद, गणेश त्योहार के ऑर्डर पूरे करने के लिए करीब 20-25 दिन पहले इसे दोबारा शुरू कर दिया गया। दाहोद जिले से मजदूरों को इस काम के लिए अहमदाबाद लाया गया था। कमिश्नर गहलोत ने कहा, "अगर लाइसेंस होता भी तो सिर्फ 15 किलो विस्फोटक रखने की इजाजत थी, लेकिन यहां कई बोरियों में इससे कहीं ज्यादा मात्रा में विस्फोटक मिला।"

पुरानी लापरवाही का जानलेवा इतिहास

एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि इसी जगह पर 2014 में भी एक बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें एक 14 साल के लड़के की जान चली गई थी। उस वक्त फैक्ट्री रमीला डोडिया चलाती थी और घटना के बाद उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि बाद में रमीला ने अपने बेटे मेहुल के नाम पर नया लाइसेंस लेकर फैक्ट्री को फिर से चालू कर दिया। पुलिस अब जमीन के मालिक, फाइनेंसरों और पटाखों का ऑर्डर देने वालों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज

तीनों आरोपियों के खिलाफ रामोल पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। इस बीच, इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। अहमदाबाद पुलिस, नगर निगम और फायर डिपार्टमेंट की संयुक्त टीमों ने शहर के बाहरी इलाकों में जांच शुरू कर दी है और शनिवार रात दो अन्य पटाखा यूनिट को सील कर दिया गया है।

इनपुट: IANS

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News4Social गुजरात डेस्क

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