शनिवार, 12 सितम्बर 2026 · नई दिल्ली
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FSSAI का कड़ा कदम: धनिया पाउडर और कैराजीनन में मिले खतरनाक तत्व, दो कंपनियों को उत्पाद वापस लेने का आदेश

खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने दो कंपनियों को अपने उत्पाद बाजार से तत्काल हटाने का निर्देश दिया है, क्योंकि प्रयोगशाला जांच में वे इंसानी इस्तेमाल के लिए असुरक्षित पाए गए। समाचार एजेंसी IANS के…

FSSAI का कड़ा कदम: धनिया पाउडर और कैराजीनन में मिले खतरनाक तत्व, दो कंपनियों को उत्पाद वापस लेने का आदेश
(फोटो: IANS)

खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने दो कंपनियों को अपने उत्पाद बाजार से तत्काल हटाने का निर्देश दिया है, क्योंकि प्रयोगशाला जांच में वे इंसानी इस्तेमाल के लिए असुरक्षित पाए गए। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इन उत्पादों में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशक और हानिकारक धातु पाई गई है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का स्पष्ट उल्लंघन है।

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शनिवार को जारी किए गए अलग-अलग रिकॉल नोटिस में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नीलगिरी ऑयल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज और एक्वाग्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ यह कार्रवाई की। नियामक ने बताया कि दोनों कंपनियों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फूड रिकॉल प्रोसीजर) रेगुलेशंस, 2017 के तहत बाजार, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं से अपने प्रभावित उत्पादों का पूरा स्टॉक वापस लेना होगा।

किन उत्पादों पर हुई कार्रवाई?

पहला मामला नीलगिरी ऑयल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज के उत्पाद 'शालीमार्स शेफ - धनिया पाउडर' से जुड़ा है। जांच के लिए लिए गए इसके नमूने के प्रयोगशाला विश्लेषण में कीटनाशक अवशेष (पेस्टिसाइड रेजिड्यू) की मात्रा तय मानकों से कहीं ज़्यादा मिली। इसके बाद खाद्य विश्लेषक ने इसे 'असुरक्षित' घोषित कर दिया।

कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, जिसके बाद दूसरे नमूने को दोबारा जांच के लिए भेजा गया। हालांकि, दूसरी जांच में भी परिणाम वही रहे, जिसके बाद प्राधिकरण ने उत्पाद को असुरक्षित श्रेणी में ही रखा।

दूसरे उत्पाद में क्या मिला?

इसी तरह की कार्रवाई एक्वाग्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड पर भी की गई है। कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले कैराजीनन (Carrageenan) के नमूने की जांच में भारी धातु कैडमियम की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक पाई गई।

खाद्य विश्लेषक द्वारा इसे असुरक्षित बताए जाने पर कंपनी ने भी अपील की और नमूने को रेफरल फूड लेबोरेटरी भेजा गया। लेकिन पुनः परीक्षण में भी उत्पाद मानकों पर खरा नहीं उतर सका, और उसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत असुरक्षित ही माना गया।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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