सोमवार, 2 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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ओडिशा: DGP जेल पर पूर्व महिला जेलर ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, सरकार ने पद से हटाया

ओडिशा के जेल महानिदेशक (DGP) के पद पर तैनात एक वरिष्ठ IPS अधिकारी पर एक पूर्व महिला जेलर ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन आरोपों के सामने आने के…

ओडिशा: DGP जेल पर पूर्व महिला जेलर ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, सरकार ने पद से हटाया
(फोटो: IANS)

ओडिशा के जेल महानिदेशक (DGP) के पद पर तैनात एक वरिष्ठ IPS अधिकारी पर एक पूर्व महिला जेलर ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन आरोपों के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी अधिकारी सुशांत कुमार नाथ का तबादला कर दिया है।

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शिकायतकर्ता, जो कर्नाटक स्थित चौद्वार सर्किल जेल की पूर्व महिला जेलर हैं, ने अपनी लिखित शिकायत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार को ओडिशा सरकार ने डीजीपी (जेल) सुशांत कुमार नाथ को उनके पद से हटाकर गृह विभाग में विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) के रूप में तैनात कर दिया।

क्या हैं उत्पीड़न के आरोप?

पीड़िता के अनुसार, यह मामला तब शुरू हुआ जब तत्कालीन जेल महानिदेशक नाथ ने 16 जून, 2025 को चौद्वार सर्किल जेल का दौरा किया। उस दिन छुट्टी पर होने के कारण, महिला जेलर ने 18 जुलाई, 2025 को उनसे फोन पर बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बातचीत के दौरान नाथ ने उन पर अपने एक मित्र कुलदीप राठा से मुलाकात की व्यवस्था करने का दबाव डाला।

मुलाकात के दौरान राठा ने महिला जेलर के साथ एक तस्वीर खिंचवाई और बाद में उनका मोबाइल नंबर हासिल कर उन्हें वही तस्वीर भेजी। शिकायत में कहा गया है कि इसके बाद राठा ने उन्हें आपत्तिजनक इमोजी वाले संदेश भेजने शुरू कर दिए।

होटल में अकेले मिलने का दबाव और धमकियाँ

पूर्व जेलर ने आरोप लगाया कि नाथ ने अपने दोस्त राठा के माध्यम से उन पर दो बार अकेले में मिलने का दबाव बनाया। उन्होंने बताया कि 29 अगस्त और 25-26 सितंबर, 2025 को दो अलग-अलग होटलों में मिलने के लिए कहा गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया।

उनके मुताबिक, इन प्रस्तावों को ठुकराने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियाँ दी गईं और उनका करियर तथा प्रतिष्ठा बर्बाद करने की भी कोशिश की गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2 और 3 अक्टूबर, 2025 की रात चौद्वार जेल से दो अपराधियों के भागने की घटना में उन्हें झूठा फंसाने के लिए रिकॉर्ड में हेरफेर की गई।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

महिला जेलर की शिकायत के आधार पर चौद्वार पुलिस ने 31 अक्टूबर, 2026 को मामला (713/26) दर्ज कर लिया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(2) (यौन उत्पीड़न), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत जांच शुरू कर दी है।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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