कर्नाटक: बल्लारी में वोटर लिस्ट से 7,500 से ज़्यादा नाम हटाने का आरोप, BJP पार्षद और अधिकारियों पर FIR
कर्नाटक के बल्लारी शहर में मतदाता सूची से कथित तौर पर 7,561 नाम हटाने की कोशिश के मामले में एक भाजपा नेता और तीन चुनाव अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह कार्रवाई…
कर्नाटक के बल्लारी शहर में मतदाता सूची से कथित तौर पर 7,561 नाम हटाने की कोशिश के मामले में एक भाजपा नेता और तीन चुनाव अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह कार्रवाई कांग्रेस के एक बूथ लेवल एजेंट (BLA) की शिकायत पर सोमवार को की गई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि हटाए जाने वाले नामों में लगभग 98% अल्पसंख्यक समुदाय के थे।
यह मामला बल्लारी सिटी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 23, बूथ नंबर 94 के कांग्रेस बूथ लेवल एजेंट गौतम की शिकायत पर आधारित है। FIR में बल्लारी नगर निगम के पार्षद और भाजपा के बूथ लेवल एजेंट-1 श्रीनिवास मोटकर, सहायक आयुक्त नंदीश, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) सुमलता और केस वर्कर शरणबसवा को आरोपी बनाया गया है।
क्या हैं पूरे मामले के आरोप?
शिकायत के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान मोटकर ने 7,561 मतदाताओं के नाम की दोबारा जांच के लिए 21 सितंबर को एक अर्जी दी थी। आरोप है कि चुनाव अधिकारियों ने पहले इस अर्जी को खारिज कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद मोटकर ने अगले दिन, 22 सितंबर को नाम हटाने के लिए 'फॉर्म-7' के तहत आवेदन जमा कर दिए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि चुनाव अधिकारियों ने श्रीनिवास मोटकर के निर्देशों पर काम करते हुए और आपत्तियों को दरकिनार कर इन आवेदनों पर कार्रवाई की।
नियमों के उल्लंघन का दावा
शिकायत में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि SIR के दिशा-निर्देशों के तहत एक बूथ लेवल एजेंट (BLA) अधिकतम 30 'फॉर्म-7' आवेदन ही जमा कर सकता है। इसके विपरीत, अधिकारियों ने कथित तौर पर 7,561 आवेदनों को स्वीकार किया और उन पर कार्रवाई भी की। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह भाजपा नेता और चुनाव अधिकारियों के बीच मिलीभगत को दर्शाता है।
शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि इस पूरी कवायद का मकसद सिर्फ योग्य मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करना ही नहीं, बल्कि समुदायों के बीच नफरत और विभाजन पैदा करना भी था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।
इनपुट: IANS



