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कोलकाता: RG कर मेडिकल कॉलेज वित्तीय घोटाला, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया

कोलकाता के प्रतिष्ठित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से जुड़े करोड़ों रुपये के वित्तीय घोटाले का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब इस मामले में कॉलेज के पूर्व…

कोलकाता: RG कर मेडिकल कॉलेज वित्तीय घोटाला, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया
(फोटो: IANS)

कोलकाता के प्रतिष्ठित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से जुड़े करोड़ों रुपये के वित्तीय घोटाले का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब इस मामले में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पूछताछ के लिए तलब किया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, ईडी ने घोष को बुधवार को साल्टलेक स्थित अपने कार्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया था, हालांकि उन्हें हाजिर होने के लिए कुछ और समय दिया गया है।

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यह मामला उस वक्त सामने आया था जब अगस्त 2024 में अस्पताल परिसर में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की जघन्य घटना हुई थी, जिसने पूरे देश में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था। इसी घटना की जांच के दौरान करोड़ों की वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ।

घोटाले के आरोप और CBI की कार्रवाई

आरोप है कि अस्पताल के बैंक खाते से सरकारी धन को अवैध रूप से संदीप घोष के करीबी माने जाने वाले प्रभावशाली विक्रेताओं और ठेकेदारों के खातों में ट्रांसफर किया गया। इन गंभीर आरोपों के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की कोलकाता स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 24 अगस्त 2024 को मामला दर्ज किया था। इसके बाद सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया था।

गिरफ्तारी के बाद घोष पहले सीबीआई और फिर न्यायिक हिरासत में रहे। उन्होंने जमानत के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने तब टिप्पणी की थी कि सरकारी धन के दुरुपयोग का सीधा असर आम लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता है। कोर्ट ने यह भी आशंका जताई थी कि घोष अपने राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने के लिए कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

हालांकि, बाद में संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां से उन्हें 15 अक्टूबर 2026 को जमानत मिल गई। अब ईडी की जांच एजेंसी संस्थान से जुड़े वित्तीय लेनदेन के मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की पड़ताल के तहत घोष से पूछताछ करेगी। इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियां अलग-अलग जांच कर रही हैं।

इनपुट: IANS

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