शुक्रवार, 6 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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दिल्ली: प्रदूषण बढ़ने पर GRAP-III लागू, 5वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड पर, कई गाड़ियों पर रोक

दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसके चलते दीपावली से पहले ही कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने एहतियातन 'ग्रेडेड…

दिल्ली: प्रदूषण बढ़ने पर GRAP-III लागू, 5वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड पर, कई गाड़ियों पर रोक
(फोटो: IANS)

दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसके चलते दीपावली से पहले ही कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने एहतियातन 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' यानी ग्रैप का तीसरा चरण (Stage-III) तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनका असर स्कूलों से लेकर दफ्तरों और सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों तक पर पड़ेगा।

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समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को इन पाबंदियों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि शनिवार से हवा की गति और कम होने की आशंका है, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) और बिगड़ सकता है। उन्होंने सभी नागरिकों से प्रदूषण से लड़ने में सरकार का सहयोग करने और नियमों का पालन करने की अपील की है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के 6 नवंबर शाम 4 बजे के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का औसत AQI 382 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।

स्कूल, दफ्तर और गाड़ियों पर क्या असर?

ग्रैप-III के तहत सबसे बड़ा फैसला बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर लिया गया है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए कक्षाएं अब 'हाइब्रिड' मोड में चलेंगी। इसका मतलब है कि स्कूल भौतिक और ऑनलाइन, दोनों तरीकों से पढ़ाई कराएँगे।

इसके अलावा, सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने के लिए इन्हीं शहरों में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीज़ल वाली हल्की चारपहिया गाड़ियों के चलने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों को भी 50% कर्मचारियों के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है, जबकि बाकी कर्मचारी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे। केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए इस संबंध में उचित निर्णय ले सकती है।

निर्माण और खनन पर भी रोक

पूरे एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाली अन्य गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। ग्रैप-III के तहत निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, सभी स्टोन क्रशर और खनन से जुड़ी गतिविधियों को भी तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि 2 नवंबर को ही दिल्ली का AQI 324 पहुंचने पर ग्रैप-II लागू किया गया था, लेकिन स्थिति में सुधार न होने पर अब और कड़े कदम उठाए गए हैं।

इनपुट: IANS

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News4Social दिल्ली डेस्क

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