सुप्रीम कोर्ट को मिले तीन नए न्यायाधीश, केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश पर लगाई मुहर
सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही तीन नए न्यायाधीश अपना पदभार ग्रहण करेंगे। केंद्र सरकार ने तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सुप्रीम कोर्ट…
सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही तीन नए न्यायाधीश अपना पदभार ग्रहण करेंगे। केंद्र सरकार ने तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से इन नियुक्तियों की जानकारी साझा की।
इन नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में और वृद्धि होगी। केंद्र सरकार ने इसी वर्ष की शुरुआत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाकर मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 37 कर दी थी। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत से विचार-विमर्श के बाद इन नियुक्तियों को अंतिम रूप दिया।
कौन हैं नए न्यायाधीश?
जस्टिस सुनीता अग्रवाल: गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुनीता अग्रवाल का मूल हाईकोर्ट इलाहाबाद है। 30 अप्रैल 1966 को जन्मीं जस्टिस अग्रवाल को 21 नवंबर 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। बाद में उन्होंने 23 जुलाई 2023 को गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पदभार संभाला।
जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय: दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उपाध्याय का मूल हाईकोर्ट भी इलाहाबाद ही है। उनका जन्म 16 जून 1965 को हुआ था। वह 21 नवंबर 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए और 6 अगस्त 2013 को स्थायी न्यायाधीश बने। इसके बाद उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और बाद में दिल्ली हाईकोर्ट में उनका तबादला हुआ, जहाँ उन्होंने 21 जनवरी 2025 को शपथ ली।
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह: तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सिंह का मूल हाईकोर्ट झारखंड है। 7 जुलाई 1965 को जन्मे, उन्हें 24 जनवरी 2012 को झारखंड हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्होंने 17 अप्रैल 2023 को त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और बाद में तेलंगाना हाईकोर्ट स्थानांतरित हुए, जहाँ उन्होंने 19 जुलाई 2025 को शपथ ग्रहण की।
नियुक्ति की प्रक्रिया
यह नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 28 सितंबर 2026 को हुई एक बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर हुई हैं। कॉलेजियम ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक बयान में इन तीनों मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की अनुशंसा की थी, जिसे अब केंद्र ने स्वीकृति दे दी है।
इनपुट: IANS



