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दिल्ली: सीमापुरी में बहुमंजिला इमारत का हिस्सा ढहा, बचाव कार्य जारी, ट्रैफिक प्रभावित

उत्तरी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बुधवार को एक बहुमंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया, जिसके बाद कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस घटना के तुरं…

दिल्ली: सीमापुरी में बहुमंजिला इमारत का हिस्सा ढहा, बचाव कार्य जारी, ट्रैफिक प्रभावित
(फोटो: IANS)

उत्तरी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बुधवार को एक बहुमंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया, जिसके बाद कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस घटना के तुरंत बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा ने मौके पर दमकल की दो गाड़ियों को भेजा और बचाव अभियान शुरू कर दिया।

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दिल्ली यातायात पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए बताया कि बचाव दल घटनास्थल पर काम कर रहे हैं। इस हादसे के कारण सीमापुरी गोल चक्कर, डीएलएफ भोपुरा और आसपास की सड़कों पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

यातायात के लिए पुलिस की सलाह

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे एम्बुलेंस और बचाव वाहनों को रास्ता देने के लिए खाली लेन का उपयोग करें। प्रशासन ने यह भी सलाह दी है कि यदि संभव हो तो इस क्षेत्र से बचें, घटनास्थल के पास न रुकें, वाहन पार्क न करें और भीड़ न लगाएं। साथ ही, यातायात कर्मियों के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट का रुख

यह घटना करीब एक महीने पहले सत्य निकेतन इलाके में हुई एक ऐसी ही त्रासदी की याद दिलाती है, जहां एक इमारत गिरने से सात लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें पांच छात्र भी शामिल थे। उस इमारत में एक पेइंग गेस्ट आवास चल रहा था।

सत्य निकेतन हादसे के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के अधिकारियों को अनधिकृत निर्माणों पर अपने पहले के निर्देशों के अनुपालन में उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर. महादेवन की पीठ ने एमिकस क्यूरी अजीत कुमार सिन्हा के सुझाव पर अधिकारियों को कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया था कि दिल्ली और लखनऊ के कुछ इलाकों (दिल्ली में लाजपत नगर, मालवीय नगर, साकेत और सरोजिनी नगर तथा लखनऊ में अलीगंज) में पहले ही निरीक्षण किए जा चुके हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि वह दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही संबंधित जनहित याचिका में हस्तक्षेप नहीं करेगा और हाई कोर्ट से मामले की निगरानी जारी रखने का अनुरोध किया था।

इनपुट: IANS

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News4Social दिल्ली डेस्क

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