Gurugram News: 31 जनवरी तक जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स, नहीं तो देना होगा 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज
प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण:
निगमायुक्त ने कहा कि रिहायशी प्रॉपर्टी के मामले में प्लॉट के आकार व मकान के फ्लोर के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स का वार्षिक रूप से निर्धारण किया जाता है।
– 300 वर्ग गज के प्लॉट साइज पर भूतल के लिए 1 रुपये प्रति वर्ग गज
– 301 वर्ग गज से 500 वर्ग गज प्लॉट साइज के लिए 4 रुपये प्रति वर्ग गज
– 501 वर्ग गज से 1000 वर्ग गज प्लॉट साइज के लिए 6 रुपये प्रति वर्ग गज
– 1001 वर्ग गज से 2 एकड़ तक के लिए 7 रुपये प्रति वर्ग गज
– 2 एकड़ से अधिक साइज के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग गज
(इनमें प्रथम मंजिल के लिए 40 प्रतिशत, दूसरी मंजिल व उससे ऊपर तथा तहखाने के लिए 50 प्रतिशत छूट होती है।)
फ्लैट्स के मामले में
– 2000 वर्ग फीट कारपेट एरिया के लिए 50 पैसे प्रति वर्ग फीट
– 2001 वर्ग फीट से 5000 वर्ग फीट तक कारपेट एरिया के लिए 1.20 रुपये प्रति वर्ग फीट
– 5000 वर्ग फीट से अधिक कारपेट एरिया के लिए 1.50 रुपये प्रति वर्ग फीट
इसके अलावा, कमर्शियल प्रतिष्ठानों व औद्योगिक इकाइयों के मामले में भी अलग-अलग स्लैब के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण किया जाता है।
कैसे करें प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान
कमिश्नर ने बताया कि नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान के लिए ऑनलाइन सुविधा दी हैं। इसमें नेटबैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम सहित अन्य माध्यमों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया जा सकता है। इसके अलावा, नगर निगम के सिविललाइंस स्थित कार्यालय, सेक्टर-34 स्थित कार्यालय व सेक्टर-42 स्थित कार्यालय में बनाए गए नागरिक सुविधा केंद्रों पर जाकर भी प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। यहां पर 5000 रुपये तक नकद राशि व इससे ऊपर डिमांड ड्राफ्ट व डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की सुविधा है।